देहरादून– बिना हेलमेट दुपहिया वाहन दौड़ा रहे 9वीं से 12वीं के छात्रों की अब आएगी सामंत, नियमो का उलंघन करने पर अभिभावकों और वाहन मालिक दोनों पर होगी कार्रवाई, कार्रवाही में 25 हजार रु जुर्माना ओर तीन साल की सजा का भी है प्रविधान, कक्षा नौ से 12वीं तक के तमाम नाबालिग छात्र वाहन चलाते समय नही करते हेलमेट का प्रयोग, अब यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में नए मोटर व्हीकल एक्ट और आइपीसी की सुसंगत धाराओं में अभिभावकों को दोषी माना जाएगा या फिर वाहन स्वामी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

