राज्य हाईकोर्ट यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाले में धामी सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट, सीबीआई जांच की मांग ठुकराई।

अमित नौटियाल – सवाददाता

देहरादून :-राज्य हाईकोर्ट यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाले में धामी सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट, सीबीआई जांच की मांग ठुकराई, नैनीताल हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी की सीबीआई जांच की मांग की याचिका को खारिज किया, हाईकोर्ट के न्यायधीश संजय मिश्रा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की, सुनवाई के दौरान कोर्ट राज्य सरकार की ओर से इस मामले में की जा रही जांच से संतुष्ट दिखा।

यह भी पढ़ें 👉  फिरोंदारा मण्डल व ग्रामीण मंडल में रक्षाबंधन कार्यक्रम की रही धूम, मातृशक्ति के अपार स्नेह से भावुक हुए इंदर रावत।

 

 

कोर्ट ने माना कि जब राज्य सरकार ने भर्ती घोटाले मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां की हैं और मामले की जांच चल रही है तो ऐसे में सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं।

यह भी पढ़ें 👉  *जेल परिसर में वारदात से पहले ही पुलिस का वार* *SSP डॉ. मंजूनाथ टी.सी. के निर्देश पर हल्द्वानी पुलिस ने समय रहते 03 आरोपियों को दबोचा* *जान से मारने की साजिश नाकाम, बड़ी घटना होने से पहले पुलिस ने कसा शिकंजा*

 

 

 सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व जीए गजेंद्र सिंह संधू ने कहा गया था कि इस मामले में 80 प्रतिशत जांच पूरी हो चुकी है, 46 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, 28 से 30 के खिलाफ चार्जशीट भी दायर हो चुकी है, एसटीएफ की जांच में संदेह नही है।

kj
tara