जीपीपी इण्टर कालेज में सीबीआई जॉच के आदेश को हाईकोर्ट ने किए रदद – डबल बेंच के फैसले से प्रबन्धन को मिली राहत।

ख़बर शेयर करें -

उधम सिंह राठौर – प्रधान सम्पादक

रामनगर। गोमती प्रसाद पूरन कन्या इण्टर कालेज के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के द्वारा पारित सीबीआई जॉच के आदेश को हाईकोर्ट की डबल बेंच के द्वारा रद्द करने के आदेश पारित किये गये है। बताते दे कि गोमती पूरन प्रसाद आर्य कन्या इंटर कालेज में विभिन्न पदों के लिए हुई भर्ती में घपले की आशंका पर हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। विद्यालय प्रबन्धक शरद जिन्दल ने बताया कि वर्ष 2018 में उच्च न्यायालय के सिंगल जज बेंच में न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह ने 09 मई 2018 को विद्यालय के खिलाफ सीबीआई जाँच के आदेश दिये थे। जिसके खिलाफ विद्यालय प्रबन्धन ने उच्च न्यायालय की डबल बेंच में अपील की थी। जिस पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीष न्यायमूर्ति केएम जोसेफ व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की बेंच ने 01 जून 2018 को स्थगन आदेश दिया था।

यह भी पढ़ें 👉  बुलेट पर नैनीताल कप्तान, कंधे से कंधा मिलाकर जवान ऐतिहासिक भीड़ के बीच सफल रहा कैंची धाम प्रबंधन!  आस्था का महासागर, चेहरे पर मुस्कान, कैंची धाम में ऐतिहासिक भीड़ ने किए सुव्यवस्थित दर्शन! 

 

 

 

शरद जिन्दल ने बताया कि 19 दिसम्बर 2022 को उच्च न्यायालय की डबल बेंच में सुनवाई के उपरान्त मुख्य न्यायाधीष न्यायमूर्ति विपिन सांघी तथा न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की बेंच ने सिंगल बेंच के 09 मई 2018 के सीबीआई जाँच के आदेश को रद्द कर दिया।

यह भी पढ़ें 👉  कैंचीधाम जाम से राहत दिलाएगा सैनिटोरियम-रातिघाट बायपास, सांसद अजय भट्ट ने किया शुभारंभ।

 

 

 

प्रबन्ध समिति की तरफ से विद्वान अधिवक्ता सीके. शर्मा ने पैरवी की। शरद जिंदल ने कहा कि सीबीआई जाँच के आदेश रद्द होने से विद्यालय के प्रति चल रही अफवाहों पर अब विराम लग गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *