प्राइवेट बाइक टैक्सी के कमर्शियल इस्तेमाल पर लगी रोक, बाइक को टैक्सी के रूप में चलाने वालों का कटेगा चालान ।

ख़बर शेयर करें -

उधम सिंह राठौर – प्रधान सम्पादक

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने रविवार को एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए प्राइवेट बाइक टैक्सी के कमर्शियल इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आदेश जारी होने के बाद भी बाइक को टैक्सी के रूप में चलाने वालों का चालान कटेगा। यही नहीं नियम का उल्लंघन करने वाले बाइकरों का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।

वहीं सरकार ने बाइक टैक्सी की सेवा उपलब्ध कराने वाले सभी एग्रीगेटर्स को भी चेतावनी जारी की है कि अगर उन्होंने अपने एप पर बुकिंग जारी रखी तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उन पर भी कठोर कार्रवाई होगी। इस नियम के उल्लंघन पर एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है। दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग जल्द ही एग्रीगेटर्स को भी कारण बताओ नोटिस भेजने की तैयारी में है।

यह भी पढ़ें 👉  काशीपुर के व्यापारियों को किन्नर समाज ने दी शुभकामनाएं, बेहतर कारोबार की दुआएं

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *