अवैध खनन के कारोबार में जमकर हो रही थी अवैध वसूली, मुकदमा दर्ज। 

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उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक 

ऊधम सिंह-पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधमसिंहनगर द्वारा जनपद ऊधमसिंहनगर में अवैध खनन, ओवरलोड व सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु अभियान चलाया जा रहा था। उक्त अभियान में आज दिनांक 26/02/2022 को पुलिस उपाधीक्षक यातायात आशीष भारद्वाज, क्षेत्राधिकारी पतनगर अमित कुमार द्वारा हमराही फोर्स की मदद से लालपुर क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान ट्रक न० UP25DT-9325, ट्रक न० UP25-BT8215 ट्रक न0 UP25-BT2727 को रोककर रायल्टी चैक की गयी तो रेता बजरी ओवरलोड पायी गयी रेता बजरी की रायल्टी कम वजन की पाये जाने पर ट्रक को काटा कराया गया तो वजन ज्यादा पाया गया। पूछताछ करने के दौरान इकबाल अहमद पुत्र तुफैल अहमद नि० गायत्रीनगर थाना इज्जतनगर बरेली तथा आरीफ पुत्र शेर बहादुर खा थाना इज्जतनगर जिला बरेली एवं आरीफ पुत्र गुच्छन नि० करमपुर चौधरी थाना इज्जतनगर बरेली मौक पर आ गये इनके द्वारा बताया गया कि हम लोग बाजपुर से रेता बजरी ओवरलोड लाते हैं।

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क्रेशर स्वामी कम वजन की रायल्टी बनाकर अधिक माल देते है इसके लिये सुल्तानपुर पट्टी के चौकी इंचार्ज दीपक कौशिक के लिये सिपाही नवीन कन्याल को 500 रुपये प्रति ट्रक देते है चौकी दोराहा के चौकी इंचार्ज अशोक कांडपाल के लिये सिपाही शैलेन्द्र व शेखर तथा दलाल आकीफ को 800 रुपये प्रति गाड़ी देते है अवैध तरीके से अवैध कार्य हेतु पैसा लेना देना अपराध है क्रेशर स्वामीयों द्वारा कम वजन की रायल्टी देकर अधिक रेता बजरी बेचा जाता है इनके द्वारा अपराधिक षडयन्त्र के तहत यह अपराधिक कार्य किया जा रहा है उपरोक्त इकबाल अदमद आदि तथा पुलिस चौकी इंचार्जों व पुलिस कर्मियों व क्रेशर स्वामियों द्वारा अवैध खनन परिवहन कराने हेतु कम वजन की रायल्टी दी जा रही है जिनका यह जुर्म धारा 379/411/420/468 भादवि व 8/9 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है इस सम्बन्ध में थाना किच्छा पर मु० अ० सं० 87/2022 पंजीकृत किया गया है।

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इसी दौरान लगभग 41 ट्रकों को रोककर अपराध में संलिप्तता के सम्बन्ध में जांच की जा रही थी कि मौके से इकबाल अहमद, आरीफ पुत्र शेरबहादुर तथा आरीफ पुत्र गुच्छन अपने वाहनों को छोड़कर मौका पाकर फरार हो गये हैं।अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है तथा अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी की जायेगी। मुकदमें की विवेचना श्री हरीश वर्मा पुलिस अधीक्षक (अपराध) द्वारा की जायेगी।

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