भाजपा प्रत्याशी शिव अरोरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज – जाने क्या है पूरा मामला।

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उधम सिंह राठौर प्रधान संपादक

रुद्रपुर – भाजपा प्रत्याशी शिव अरोरा फिर एक बार सुर्खियों में है। मतदान के दौरान पंपलेट बांटना शिव अरोरा को भारी पड़ा है। पुलिस ने उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है। शिव अरोरा पर आरोप है कि उन्होंने व उसके साथियों ने मतदान स्थलों पर चुनाव चिन्ह और प्रत्याशी की फोटो का प्रचार के रुप में उपयोग किया गया था। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र पढ़ने वाली पुलिस चौकी रम्पुरा के प्रभारी अनिल जोशी के मुताबिक 14 फरवरी को मतदान के दिन लगातार पोलिंग बूथों से शिकायतें मिल रही थी कि भाजपा प्रत्याशी शिव अरोरा के समर्थकों एवं पोलिंग ऐजटो द्वारा आदित्यनाथ झा राजकीय इंटर कालेज, प्राथमिकता विधालय रम्पुरा, खेड़ा स्थित स्कूल, विधुत विभाग मतदान केन्द्र, फाजलपुर महरौला में मतदाताओं को वोटिंग के लिए भाजपा प्रत्याशी की फोटो व पार्टी के चुनाव चिन्ह लगी पर्चियां दी जा रही है। वही उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए मतदाताओं से अपील की जा रही है।

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चौकी प्रभारी अनिल जोशी ने बताया कि इन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मतदान स्थलों से सौ मीटर की दूरी पर समर्थक व ऐजट द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिस पर पुलिस ने मतदान स्थलों से 244 फोटोयुक्त पंपलेट व पर्चियां बरामद की है। जांच में पुलिस ने सही पाया कि भाजपा प्रत्याशी शिव अरोरा ने समर्थकों और पोलिंग ऐजटो के जरिए से चिन्ह एवं फोटोयुक्त मतदाता केन्द्र पर प्रचार प्रसार एवं मत की याचना की गई है। जिसके उपरांत (पुलिस ने भांजपा प्रत्याशी के खिलाफ 130 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।)

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