रोशनी पाण्डेय – सह सम्पादक

कोविड-19 के New Varnit (B.1.1529) ‘Omicron’ को World Health Organization (WHO) ने Variant of Concern (VoC) घोषित किया है जो कि तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। इस संदर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 दिसंबर 2021 को दिशा – निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त दिशा – निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी आदेश संख्या 833/USDMA/792 (2020), दिनांक 25 दि संबर 2021 में निम्नानुसार संशोधन की जाते हैं।
1 – राज्य में Night Curfew रात्रि 11:00 से प्रातः 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान निम्नलिखित सेवाएं संचालित।
@ समस्त स्वास्थ्य सेवाएं संचालित रहेंगी।
@ सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों पैरामेडिकल स्टाफ, और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति है।
@ तेल और गैस क्षेत्र, जिससे उत्पादो का उत्पादन, परिवहन वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है। जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि।
@पैट्रोल पंप, एलपीजी, पैट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट।
@ राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन पारेषण और वितरण सेवाएं।
@डाकघरों सहित डाक सेवाएं।
@ दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं/ डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर।
@ कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं।
@ सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर एवं बाहरी राज्यों से आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में जारी SOP के अधीन जारी रहेगा।
@ सभी मालवाहक वाहनों को राज्य और अंतरराष्ट्रीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने/ उतारने की अनुमति है।
@ सामग्री के आवागमन हेतु राज्य एवं अंतरराष्ट्रीय आयात- निर्यात आवागमन की अनुमति है। आदि चीजें प्रभावित रहेगी।























