उधम सिंह राठौर – प्रधान सम्पादक
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पर्यटक सीजन में ट्रैफिक जाम होने से आवश्यक सेवाएं बाधित होने के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने जिला प्रशासन को कई निर्देश दिए। मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार से पर्यटक वाहनों के लिए कालाढूंगी व काठगोदाम में पार्किंग व्यवस्था करने व पर्यटकों को वहां से अच्छी गाड़ियों की शटल सेवा के जरिये नैनीताल लाने व नैनीताल से छोड़ने को कहा है।
हैली सेवा शुरू करने के निर्देश को लेकर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि नौकुचियाताल व दाड़िमी (मुक्तेश्वर) में हैलीपैड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. कुछ अन्य जगह भी चिन्हित हैं।
नैनीताल से रानीबाग तक रोपवे बनाने के सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ नैनीताल निवासी प्रोफेसर अजय रावत की जनहित याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट रूप वे बनाने के खिलाफ नहीं है, किन्तु हनुमान गढ़ के पास जहां रोपवे का स्टेशन बनाया जाना प्रस्तावित है. वह जगह कमजोर है। सर्वे में इसकी पुष्टि हुई. इस मामले में रोपवे बनाने वाले कार्यदायी विभाग नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिशा निर्देश दिए गए हैं।
नैनीताल में ट्रैफिक जाम से स्कूली बच्चों के समय से स्कूल न पहुंच पाने, मरीजों, बुजुर्गों को हो रही परेशानी के अलावा कर्मचारियों, अधिवक्ताओं के समय से ऑफिस न पहुंच पाने व आवश्यक सेवाएं बाधित होने पर हाईकोर्ट ने नैनीताल पुलिस को फिर फटकार लगाई। कोर्ट ने नैनीताल पुलिस व प्रशासन को निर्देश दिए कि नो पार्किंग जोन में किसी भी हालत में वाहन पार्क न हों।

