गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत सट्टे के अपराध के बडे अपराधी के विरुद्ध पुलिस की बड़ी कार्यवाही।

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गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत सट्टे के अपराध के बडे अपराधी के विरुद्ध पुलिस की बड़ी कार्यवाही।

 

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

 

 

दिनांक 09.05.23 को थाना स्थानीय पर श्री अरुण कुमार सैनी प्रभारी निरीक्षक रामनगर द्वारा कस्बा रामनगर में सट्टे का अवैध व्यापार कर अकूत सम्पत्ति अर्जित करने वाले हिस्ट्रीशीटर वसीम खां पुत्र रईस अहमद उर्फ पुन्ना निवासी बम्बाघेर रामनगर जिला नैनीताल आदि के विरुद्ध मुकदमा एफ आई आर नं0 180/23 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत कराया गया। उक्त अपराधी वसीम खां द्वारा जुए/सट्टे का अवैध व्यापार कर अपने व अपनी पत्नी के नाम पर अवैध रुप से करोडों रुपये की अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी थी।

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अवैध रुप से अर्जित उक्त सम्पत्ति को कुर्क करने हेतु स्थानीय पुलिस द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय नैनीताल को पत्राचार किया गया था । स्थानीय पुलिस की उक्त सूचना पर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद नैनीताल के आदेश के क्रम में राजस्व विभाग द्वारा उक्त अपराधी की सम्पत्ति का आकलन किया गया।

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तथा आज दिनांक 10.10.2023 को स्थानीय राजस्व विभाग की टीम तथा स्थानीय पुलिस टीम द्वारा उक्त अपराधी वसीम खां द्वारा ग्राम क्यारी बन्दोबस्ती तहसील रामनगर क्षेत्र में अर्जित की गयी 0.744 हेक्टेयर भूमि जिस पर उक्त अपराधी द्वारा रिसोर्ट का निर्माण कराया था जिसकी कुल कीमत लगभग 03 करोड़ रुपये है , उक्त सम्पत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क कर उक्त के प्रबन्धन हेतु तहसीलदार रामनगर को नियुक्त किया गया।

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तथा उक्त सम्पत्ति को सील कर नोटिस चस्पा किया गया ।इससे पूर्व भी उक्त अपराधी की चल सम्पत्तियों में से 01 स्कार्पियों वाहन को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किया जा चुका है ।