वन क्षेत्र में भीड़ और गैर-स्वीकृत गतिविधियों पर प्रतिबंध, प्रशासन सख्त।

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वन क्षेत्र में भीड़ और गैर-स्वीकृत गतिविधियों पर प्रतिबंध, प्रशासन सख्त।

 

 

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

 

 

उपजिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश रामनगर। उपजिला मजिस्ट्रेट/ एसडीएम राहुल शाह ने आरक्षित वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुछड़ी क्षेत्र कोसी ब्लॉक आरक्षित वन क्षेत्र में (पुछड़ी वन क्षेत्र) एवं उसके 2 किलोमीटर की परिधि में निषेधात्मक आदेश पारित किया गया है।इस आदेश के तहत अपर कोसी ब्लॉक आरक्षित वन क्षेत्र में ( पुछड़ी वन क्षेत्र) एवं उसके दो किलोमीटर की परिधि की सीमा के भीतर 18 अक्टूबर 2024 से आगे की सूचना तक पांच या अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना निषिद्ध होगा। जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति समूह के रुप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जलूस आदि निकालेंगे। आदेश में कहा गया है कि पुछड़ी आरक्षित वन क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति या विधिवत स्वीकृत गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के अलावा अन्य लोगों का प्रवेश निषिद्ध रहेगा।

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इसके साथ ही इस क्षेत्र में कोई भी हथियार, लाठी, बैनर, या तख्तियां ले जाना सख्त मना है, क्योंकि इनका उपयोग अव्यवस्था उत्पन्न करने या उसे बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपर कोसी ब्लॉक आरक्षित वन क्षेत्र में (पुछड़ी वन क्षेत्र) एवं उसके दो किलोमीटर की परिधि क्षेत्र में के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार न ही अफवाहें फलायेगा और न ही किसी प्रकार के पर्चा आदि का वितरण करेगा।

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आदेश में साफ किया गया है कि इस अवधि के दौरान अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी व्यक्तियों और संगठनों को कानून प्रवर्तन और वन विभाग के साथ पूरा सहयोग करना अनिवार्य होगा। आदेश का कोई भी उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की प्रासंगिक धाराओं, विशेषकर धारा-223 के तहत दंडनीय होगा, जिसमें जुर्माना, कारावास या दोनों हो सकते हैं।

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सभी प्रतिबंध शान्ति व्यवस्था एवं शासकीय कार्यों में लगे कार्मिकों व्यक्तियों एवं सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होंगे। कहा गया है कि चूकि यह मामला विशेष परिस्थितियों का है और इतना समय नहीं है कि सभी व्यक्तियों पर इसकी तामिली की जा सके, इसलिए यह आदेश 19अक्टूबर, 2024 की अपराह्न से अग्रिम आदेश तक लागू किया जाता है।