नैनीताल में किशोर न्याय और पोक्सो अधिनियम पर विशेष जागरूकता शिविर आयोजित
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल भवाली नैनीताल में किशोर न्याय एवं लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विषय पर जागरुकता शिविर/ कार्यशाला का आयोजन किया गया। शिविर में ,माननीय निदेशक, माननीय उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी,भवाली,श्री हरीश गोयल जी मुख्य अतिथि रहे,जिनके द्वारा कहा गया की बालक देश का भविष्य हैं, बालको को कानून की जानकारी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
,देश के बालक जागरूक होंगे तभी हम उज्ज्वल भारत की कामना कर सकते हैं,महोदय द्वारा बताया गया कि बालको का हित सर्वोपरि है,भारत के संविधान में बालको के अधिकारों को संरक्षित किया गया है।एडिशनल डायरेक्टर उजाला तरुण द्वारा पोक्सो एक्ट के विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियां दी,अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानित अपराध एवं अन्य विषय पर जागरूक किया गया , ज्वाइंट डायरेक्टर मोहम्मद यूसुफ जी द्वारा किशोर न्याय अधिनियम पर संपूर्ण जानकारी दी गई l विधि विवादित किशोर एवं चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के विषय पर कार्यशाला में जागरूक किया गया।
जागरूकता शिविर का संचालन सचिव ,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल श्रीमती बीनू गुलयानी द्वारा किया गया तथा उनके द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्य प्रणाली एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा प्रदान की जा रही निशुल्क सेवाएं,एवं बालको के लिए उपलब्ध नालसा योजनाओं के विषय पर संपूर्ण जानकारी दी गई।
हरेला महोत्सव के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया गया साथ ही ही पर्यावरण के महत्व तथा पौधारोपण एवं उसके संरक्षण के बारे में भी बताया गया। कार्यशाला में सैनिक स्कूल के प्रधानाचार्य कप्तान विजय डंगवाल, डा शालिनी मिश्र आदि उपस्थित रहे।