ऊधम सिंह नगर पुलिस टीम ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम में चालान किए गए।

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शादाब हुसैन – सवाददाता

दिनांक 01/02/23 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय एवं प्रभारी निरीक्षक ट्रांजिट कैंप द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उधम सिंह नगर से श्रीमती माया खाकरियाल ,श्रीमती दशमेश कौर, एवं सीबीसीआईडी से हेड कांस्टेबल मनोज भट्ट के साथ ट्रांजिट कैंप से अन्य पुलिस बल के साथ थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में स्कूलों के आसपास तम्बाकू सम्बन्धित उत्पाद बेचने में कानूनों की अनदेखी करने वाले लोगों की तथा ट्रांजिट कैम्प बाजार में अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई, सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अंतर्गत कुल 30 चालान किए गए जिसका संयोजन शुल्क 2150 रुपए एवं 81 पुलिस एक्ट के अंतर्गत कुल 9 चालान किए गए जिसका संयोजन शुल्क 3250 रुपए वसूल किया गया।

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उक्त कार्यवाही स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई, जिसमें लोगों को तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए 18 साल से कम आयु के वर्ग के बच्चों को बेचना प्रतिबंधित के बारे में समझाया गया तथा 18 वर्ष से कम को बेचने वाले को भी जागरूक किया गया तथा नियमो की अनदेखी करने वाले लोगो के चालान किए गए।

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मीडिया सेल ऊधम सिंह नगर पुलिस

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