फर्जी बीएड डिग्री के मामले में दो शिक्षकों को पांच वर्ष की कैद सजा।

ख़बर शेयर करें -

फर्जी बीएड डिग्री के मामले में दो शिक्षकों को पांच वर्ष की कैद सजा।

 

 

उधम सिंह राठौरप्रधान संपादक

रुद्रप्रयाग में फर्जी बीएड डिग्री के आधार पर नौकरी पाने के मामले में दो शिक्षकों को अदालत ने पांच वर्ष की कैद सजा सुनाई। उन्हें IPC धारा 420 और 471 के तहत दो-दो वर्ष के कारावास की सजा भी दी गई।

यह भी पढ़ें 👉  पत्रकारों संग सीएम धामी ने मनाया दीपोत्सव, कहा– लेखनी से प्रदेश का विकास संभव।

 

 

: रुद्रप्रयाग जिले में शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक विक्रम सिंह और शिव सिंह राणा को फर्जी बीएड डिग्री के आधार पर नौकरी मिलने का दोषी पाया गया। उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पांच वर्ष की कैद सजा सुनाई, और IPC धारा 420 (धोखाधड़ी) और 471 (फर्जी दस्तावेज) के तहत दो-दो वर्ष के कारावास की सजा भी दी। अदालत ने उन्हें दस-दस हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड में रेल विकास को मिलेगी रफ्तार: सीएम धामी ने रेल मंत्री से की मुलाकात, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन दोहरीकरण पर चर्चा

 

 

शिक्षा विभाग द्वारा की गई जांच में पता चला कि उनकी बीएड डिग्री फर्जी है, और इसके आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। उनके खिलाफ अपील की जा सकती है, और वे जेल भेजे गए हैं।