मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर लगेगी रोक, 01 अगस्त से ‘नो हॉर्निंग जोन’ लागू।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
नैनीताल। माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखंड के आदेशों के अनुपालन में नैनीताल की मॉल रोड को 01 अगस्त 2026 से पूर्ण रूप से ‘नो हॉर्निंग जोन’ घोषित कर लागू किया जाएगा। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं।
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पजिलाधिकारी नवाजिश खलीक ने बताया कि नियम लागू होने से पहले मॉल रोड क्षेत्र में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए फ्लेक्स, साइन बोर्ड, होर्डिंग और अन्य प्रचार सामग्री प्रमुख स्थानों पर लगाई जाएगी। सोशल मीडिया, स्थानीय टीवी चैनल, केबल नेटवर्क और एलईडी स्क्रीन के माध्यम से भी स्थानीय नागरिकों व पर्यटकों को जागरूक किया जाएगा।
लोक निर्माण विभाग को मॉल रोड के दोनों ओर निर्धारित मानकों के अनुसार ‘नो हॉर्निंग जोन’ के संकेतक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पालिका को नगर के प्रवेश द्वारों, सूचना पट्टों और टोल टैक्स रसीदों सहित अन्य स्थानों पर सूचना प्रदर्शित करने को कहा गया है।
पुलिस एवं परिवहन विभाग संयुक्त रूप से नियमों का प्रवर्तन करेंगे। उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालान सहित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकतानुसार सीसीटीवी, एलईडी डिस्प्ले और अन्य निगरानी व्यवस्थाएं भी स्थापित की जाएंगी।
प्रशासन होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन, नाविक संघ समेत अन्य हितधारकों के साथ समन्वय कर व्यवस्था को सफल बनाने का प्रयास करेगा। जिला प्रशासन ने नागरिकों और पर्यटकों से नैनीताल की शांत एवं स्वच्छ पहचान बनाए रखने के लिए अनावश्यक हॉर्न न बजाने और ‘नो हॉर्निंग जोन’ के नियमों का पालन करने की अपील की है।




