बनभूलपुरा हिंसा मामले में आरोपियों के जमानत के मामले में नया मोड़, सच्चाई आई सामने आरोपियों की जमानत मंजूर होने पर पुलिस पर कमजोर पैरवी के लग रहे थे आरोप, पुलिस ने तय समय पर लगा दी थी चार्ज शीट एक अधिवक्ता के बयान से साफ हुई तस्वीर,

ख़बर शेयर करें -

बनभूलपुरा हिंसा मामले में आरोपियों के जमानत के मामले में नया मोड़, सच्चाई आई सामने, आरोपियों की जमानत मंजूर होने पर पुलिस पर कमजोर पैरवी के लग रहे थे आरोप, पुलिस ने तय समय पर लगा दी थी चार्ज शीट एक अधिवक्ता के बयान से साफ हुई तस्वीर,

 

 

उधम सिंह राठौरप्रधान संपादक

यह भी पढ़ें 👉 

नैनीताल: बनभूलपुरा हिंसा से संबंधित कुछ आरोपियों की जमानत मिलने के बाद सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में यह झूठा प्रचार किया जा रहा है कि पुलिस ने चार्जशीट समय पर दाखिल नहीं की, जिसके कारण आरोपियों को जमानत मिली।

 

 

 

इस संदर्भ में नैनीताल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यूएपीए (UAPA) की धारा 43(D) के अंतर्गत विवेचक को 90 दिनों के भीतर रिमांड अवधि बढ़ाने का अधिकार है। इसी के तहत, न्यायालय द्वारा रिमांड की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन की गई।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया सम्मान — राज्य को पाँच प्रमुख सुधार श्रेणियों में मिली सर्वोच्च उपलब्धि।

 

पुलिस ने 180 दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने से पूर्व ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस प्रकार, पुलिस द्वारा समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करने की खबरें पूरी तरह से असत्य और भ्रामक हैं।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिव समन्वय तथा जनपद से संबंधित मुद्दों के समाधान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

 

 

नैनीताल पुलिस ने इस गलतफहमी को दूर करते हुए स्पष्ट किया है कि सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी की गई हैं और इस प्रकार की भ्रामक खबरों का कोई आधार नहीं है।