नाबालिग से वाहन चलवाने पर लापरवाह पिता के विरुद्ध भीमताल पुलिस ने दर्ज किया अभियोग।

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नाबालिग से वाहन चलवाने पर लापरवाह पिता के विरुद्ध भीमताल पुलिस ने दर्ज किया अभियोग।

 

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा का संदेश:
“बच्चों से प्रेम करें, पर उनकी जान के साथ खिलवाड़ न करें।”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल  प्रहलाद नारायण मीणा द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने, नाबालिगों से वाहन चलवाने, शराब पीकर वाहन संचालन और रैश ड्राइविंग करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

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इसी क्रम में, पुलिस अधीक्षक अपराध/यातायात डॉ0 जगदीश चन्द्र के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी भवाली प्रमोद साह के पर्यवेक्षण में, थाना भीमताल प्रभारी श्री विमल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में थाना पुलिस टीम द्वारा खुटानी तिराहा पर चेकिंग अभियान चलाया गया।

चेकिंग के दौरान कार संख्या UK04N6239 भवाली से भीमताल की ओर आती पाई गई, जिसे एक नाबालिग चालक चला रहा था। वाहन रोककर जांच करने पर यह भी पाया गया कि नाबालिग के साथ उसका संरक्षक पिता भी कार में मौजूद था।

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इस पर नाबालिग के संरक्षक पिता (निवासी मल्लीताल) के विरुद्ध थाना भीमताल में मु0अ0सं0-22/25, धारा 199(ए) मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

साथ ही, वाहन को मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज कर वैधानिक कार्रवाई की गई।

महत्वपूर्ण जानकारी:
इस धारा के अंतर्गत अभिभावक/वाहन स्वामी को तीन वर्ष तक का कारावास अथवा ₹25,000 तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।

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जनपद नैनीताल पुलिस की अपील

“सुरक्षित भविष्य, जिम्मेदार अभिभावक”

जनपद नैनीताल पुलिस सभी अभिभावकों से अपील करती है कि किसी भी परिस्थिति में अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दें।
नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि उनके जीवन और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत खतरनाक है।


चेकिंग टीम

  • उ0नि0 गगनदीप सिंह, थाना भीमताल

  • कानि0 रविशंकर पाठक


मीडिया सेल
जनपद नैनीताल पुलिस