गौवंशीय पशुओं की हत्या करने वाले आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई।

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक 

रुद्रपुर- पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय उधम सिंह नगर के आदेशानुसार गिरोह बंद अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत थाना ट्राजिट कैम्प क्षेत्रान्तर्गत चौकी आवास विकास गगन ज्योति बारात घर के सामने खाली प्लाट मे दो गोवंशीय पशुओ का वध कर अवशेषो को खाली प्लाट में डालने से साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाडने की कोशिश गई थी जिसमें थाना ट्राजिट कैम्प में मुकदमा FIR NO 10/2022 धारा 153क/295क आईपीसी व 3/5/11 गोंवश संरक्षण अधिनियम का अभियोग बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

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पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोकशी का खुलासा करते हुए छःअभियुक्त गण प्रकाश में आये जो न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्व है जिसमे चार अभियुक्त गण अत्यधिक खुंखार व शातिर किस्म के अपराधी है जिनके विरुद्ध प्रांत व गैर प्रान्त के विभिन्न थानों में भिन्न-भिन्न अभियोग पंजीकृत हैं जिनका समाज मे स्वछन्द घूमना जनहित मे उचित नहीं है जिनके द्वारा किए गए जघन्य अपराध की गंभीरता को देखते हुए आज दिनांक 23.01.2022 को प्रभारी निरीक्षक थाना ट्राजिट कैम्प श्री सुन्दरम शर्मा द्वारा चारो संगठित गिरोह बंद अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा FIR NO 26/2022 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया जिनका काफी विस्तृत अपराधिक इतिहास है।

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जिन अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया उनका नाम निम्न वत है।

1. दानिश पुत्र अफसर अली निवासी ग्राम खिदरपुर थाना अजीमनगर जिला रामपुर उ0प्र0

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2. उस्मान पुत्र नक्शे अली निवासी खेमपुर थाना अजीमनगर जिला रामपुर उ0प्र0

3 – नईम पुत्र मोहम्मद अहमद निवासी मोहल्ला अगलका थाना स्वार जिला रामपुर उ0प्र0

4- अयूब उर्फ हक्ला पुत्र मोहम्मद अहमद निवासी मोहल्ला अगलका थाना स्वार जिला रामपुर हाल जाफरपुर मजार वाली मस्जिद के पास वार्ड न0

5-  थाना गदरपुर जिला ऊधम सिह नगर।