नगर प्रमुख, नगर निगम, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् के प्रचार-प्रसार के लिए 20 वार्ड तक एक वाहन होगा अनुमन्य।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन में उम्मीदवारों द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु वाहन परमिट के संबंध में
कृपया उपर्युक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग पत्र संख्या-73/रा०नि०आ-2/ 785/2008 दिनांक 05 अप्रैल, 2008 एवं पत्र संख्या-1064/ रा०नि०आ०-3/ 1410/2018 दिनांक 23.10.2018 को अवक्रमित कर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2024-25 में निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु अनावश्यक रूप से वाहनों के परिचालन को प्रतिबन्धित किया जाय तथा उम्मीदवारों द्वारा प्रचार-प्रसार सकुशल किये जाने के संबंध में उम्मीदवारों तथा उनके अभिकर्ताओं को प्रचार-प्रसार हेतु निम्नानुसार वाहनों की अनुमति प्रदान की जा सकती है:-
1. नगर प्रमुख, नगर निगम, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् के प्रचार-प्रसार के लिए 20 वार्ड तक एक वाहन अनुमन्य होगा।
2. अध्यक्ष, नगर पचांयत / सभासद / सदस्य के उम्मीदवार के लिए केवल एक वाहन अनुमन्य होगा।
3. प्रत्याशियों को प्रचार-प्रसार हेतु वाहन का परमिट निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी किया जायेगा।
4. उम्मीदवारों के वाहन में एक या दो सुरक्षाकर्मी और चालक सहित अधिकतम 06 (छः) व्यक्ति और यदि किसी उम्मीदवार को कोई सुरक्षाकर्मी प्रदान नहीं किये गये हैं तो चालक सहित अधिकतम 04 (चार) व्यक्ति ही यात्रा करने के लिए अनुमन्य होंगे। अनुमन्य वाहनों में उम्मीदवार के अलावा शेष व्यक्तियों के लिए संबंधित उम्मीदवार द्वारा परमिट जारी किया जायेगा, जिस पर वाहन का नम्बर लिखा जायेगा एवं संबंधित व्यक्ति का फोटो चस्पा किया जायेगा। उक्त परमिट संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
5. सभासद के उम्मीदवार के वाहन परमिट पर वार्ड नं० अवश्य अंकित किया जाय।
6. उम्मीदवार / निर्वाचन अभिकर्ता को जारी किये जाने वाले परमिट पर उसकी पासपोर्ट साइज की फोटो की भी प्रति प्राप्त करके चस्पा की जाय।
7. वाहनों का प्रयोग किसी भी दशा में अन्य कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
8. उम्मीदवार / निर्वाचन अभिकर्ता उपरोक्तानुसार परमिट वाले वाहन के शीशे पर स्टिकर लगाये जिसमें स्पष्ट रूप से उम्मीदवारों / अभिकर्ता का नाम एवं नागर निकाय का नाम अंकित हो। सभासदों के प्रत्याशियों के संबंध में कक्ष संख्या का भी उल्लेख हो तथा प्रत्याशी / निर्वाचक अभिकर्ता का मोबाईल नम्बर भी अंकित किया जाए।
कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।