हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा के दौरान 100 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू।

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हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा के दौरान 100 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू।

 

उधम सिंह राठौर – प्रधान सम्पादक

नैनीताल, 20 फरवरी 2025: उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रामनगर द्वारा आयोजित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 21 फरवरी से 11 मार्च 2025 के बीच होंगी। परीक्षाओं के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।

परगना मजिस्ट्रेट हल्द्वानी परितोष वर्मा ने निर्देश जारी कर परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 163 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। इसके तहत बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

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धारा 163 के तहत यह प्रतिबंध लागू:

  • बिना अनुमति प्रवेश वर्जित: परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट या संबंधित मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
  • सभा व भीड़ पर रोक: पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर एकत्रित होना और किसी प्रकार की सभा आयोजित करना प्रतिबंधित रहेगा।
  • शस्त्र लेकर प्रवेश पर रोक: किसी भी परीक्षार्थी या व्यक्ति को शस्त्र, लाठी, डंडा आदि लेकर परीक्षा केंद्र के 100 मीटर दायरे में जाने की अनुमति नहीं होगी।
  • ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक: परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर, डी.जे. आदि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
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उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई


अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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प्रशासन ने सभी अभिभावकों, विद्यार्थियों और आम जनता से अपील की है कि परीक्षा के दौरान नियमों का पालन करें ताकि परीक्षाएं शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हो सकें।