नैनीताल जिले में साइबर अपराध और पोश अधिनियम पर विशेष कार्यशाला का आयोजन, बैंक अधिकारियों को साइबर अपराधों और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किया गया जागरूक।

नैनीताल जिले में साइबर अपराध और पोश अधिनियम पर विशेष कार्यशाला का आयोजन, बैंक अधिकारियों को साइबर अपराधों और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किया गया जागरूक।
ख़बर शेयर करें -

नैनीताल जिले में साइबर अपराध और पोश अधिनियम पर विशेष कार्यशाला का आयोजन, बैंक अधिकारियों को साइबर अपराधों और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किया गया जागरूक।

 

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

 

नैनीताल  उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा-निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल, श्री सुबीर कुमार के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती बीनू गुलयानी द्वारा पुलिस साइबर विभाग के सहयोग से जिले के सभी बैंक अधिकारियों के लिए साइबर अपराध एवं पोश अधिनियम पर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई।

 

 

तीन दिवसीय साइबर जागरूकता अभियान प्रारंभ

कार्यशाला में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल ने बताया कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तीन दिवसीय विशेष साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत विभिन्न संस्थानों को साइबर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर जागरूक किया जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  एसएसपी नैनीताल ने राष्ट्रीय खेलो के सकुशल आयोजन का लिया जायजा, एवं राष्ट्रीय खेल के स्विमिंग प्रतियोगिता में विजई खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर किया सम्मानित, दी बधाई*

 

 

 

साइबर अपराधों से बचाव के उपाय

इस कार्यशाला में पुलिस विभाग से क्षेत्राधिकारी श्री सुमित पाण्डे ने बैंक अधिकारियों को साइबर अपराध के प्रकार और उनसे बचने के उपायों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साइबर अपराध कई माध्यमों से हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:

 

 

 

  • वायरस और मैलवेयर हमले
  • हनीट्रैप और डिजिटल अरेस्ट
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित अपराध
  • आधार कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी
  • साइबर सिक्योरिटी और डीप फेक तकनीक
  • ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी और डिजिटल लेन-देन की सुरक्षा
यह भी पढ़ें 👉  राष्ट्रीय खेलों की अहम व्यवस्थाओं को संभाल रहीं 1053 महिला वॉलंटियर

इसके अलावा, मोबाइल और कंप्यूटर के सुरक्षित उपयोग, टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर और साइबर सुरक्षा उपायों पर भी जानकारी दी गई।

 

 

 

कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा और पोश अधिनियम पर चर्चा

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (POSH) अधिनियम के तहत गठित इंटरनल कंप्लेंट कमेटी (ICC) की कार्यप्रणाली, इसके प्रावधानों और कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला।

 

 

 

कमर्शियल विवादों में मध्यस्थता पर जोर

कार्यशाला में कमर्शियल विवादों में प्री-इंस्टीट्यूशन मध्यस्थता के महत्व को भी समझाया गया, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में कानूनी प्रक्रियाओं को सरल और प्रभावी बनाया जा सके।

यह भी पढ़ें 👉  एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने किए निरीक्षक/उपनिरीक्षक के तबादले।

 

 

 

साइबर सुरक्षा को लेकर बैंक अधिकारियों को किया सतर्क

बैंकिंग क्षेत्र में साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, इस कार्यशाला का उद्देश्य बैंक अधिकारियों को साइबर खतरों से सतर्क करना और सुरक्षित डिजिटल लेन-देन के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित करना था।

 

 

निष्कर्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल और पुलिस साइबर विभाग द्वारा उठाया गया यह कदम बैंकिंग क्षेत्र में साइबर सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि समाज के विभिन्न वर्गों को जागरूक किया जा सके।