नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति = खुद को मौत के हवाले करना: एसएसपी नैनीताल का कड़ा संदेश
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
नाबालिग के हाथ में स्टेयरिंग = खतरा जीवन का”
एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा ने नाबालिकों को वाहन देने वाले अभिभावकों पर कसा शिकंजा
भीमताल पुलिस की सख्त कार्यवाही, नाबालिक के वाहन चलाने पर 02 पर FIR दर्ज
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रहलाद नारायण मीणा के आदेशानुसार यातायात नियमों के उल्लंघन व नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन के विरुद्ध जनपद भर में सख्त कार्यवाही जारी है।
इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अपराध/यातायात डॉ. जगदीश चंद्र के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी भवाली श्री प्रमोद साह के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी श्री विमल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।
इस दौरान वाहन संख्या UK04AN 6757 को एक नाबालिग द्वारा चलाते हुए पकड़ा गया, जो भीमताल से नौकुचियाताल की ओर जा रहा था। वाहन से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।
नाबालिग के संरक्षक (भाई)/वाहन स्वामी, निवासी भीमताल के विरुद्ध थाना भीमताल में मुकदमा अपराध संख्या 32/25, धारा 199(ए) मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
पुलिस टीम:
1. S.I. गगनदीप सिंह
2. कां. ललित आगरी
3. कां. मनोज पंत
“अभिभावकों से अपील है कि नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति न दें – यह कानून और जीवन दोनों के लिए खतरा है।”
👉 दूसरी बड़ी कार्यवाही
चैकिंग के दौरान वाहन संख्या UP21CA3997 को नाबालिग चला रहा था, जो भीमताल से डाट की ओर जा रहा था। वाहन चालक दस्तावेज नहीं दिखा सका।
वाहन स्वामी निवासी पीपली अहीर, सूरजनगर, मुरादाबाद (उ.प्र.) के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 33/25, धारा 199(ए) मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया गया।
पुलिस टीम:
1. S.I. गगनदीप सिंह
2. कां. ललित आगरी
3. कां. मनोज पंत
“अपने नाबालिग बच्चों को वाहन की चाबी देना, उन्हें दुर्घटना के मुंह में झोंकने जैसा है।”


