काशीपुर क्षेत्र में जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने वाले आरोपियों को ऊधम सिंह नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार।
उधम सिंह राठौर – प्रधान सम्पदाक
*आरोपी द्वारा संपत्ति कब्जाने के लिए अपने ही साले को मारने के लिए दी गई थी सुपारी।*
*पूर्व में भी जान से मारने की कर चुका था कोशिश।*
*आरोपियों से घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद।*
दिनांक 06.01.2024 को काशीपुर थाने में तहरीर सूचना दी कि दिनांक 30.12.2023 को रात्रि 9ः40 बजे उसका चचेरा भाई निवासी ढकिया नम्बर एक कुण्डेश्वरी थाना काशीपुर जो अपनी स्कूटी से घर जा रहा था कि रास्ते में नूरपुर ढकिया के पास पीछे से मोटर साईकिल पर सवार दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसे जान से मारने की नियत से उसे गोली मार दी । वादी की तहरीरी सूचना पर मुकदमा एफआईआर नम्बर 12/2024 धारा 307/504 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
*पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*
फायरिंग की घटना के खुलासे के लिये श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंह नगर महोदय के आदेश के क्रम मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी काशीपुर के दिशा -निर्देशन पर में प्रभारी निरीक्षक काशीपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया पुलिस टीम के द्वारा आने-जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन कर पुरानें मुखविर मामूर किये गये।
*घटना का खुलासा*
पुलिस टीमों के द्वारा अलग- अलग बिन्दुओं पर गम्भीरता से जांच की गयी दौराने विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आया कि मजरूब अजय के जीजा अनिल गुम्बर की अजय की पत्नी पर बुरी नजर थी अनिल गुम्बर अपने साले अजय को रास्ते से हटाना चाहता था जिससें अजय की पत्नी को विश्वास में लेकर अजय की मुल्यावान जमीन को बेचकर दोहरा लाभ प्राप्त कर सकें अपनी योजना को मूर्त रूप देने के लिये अनिल गुम्बर चार – पांच माह पूर्व अजय पर हमला भी कराया था इसमें अजय को चोटे आयी थी लेकिन अजय मारपीट को रोड़ रेज की घटना समझकर गम्भीरता से नहीं लिया और पुलिस में शिकायत भी नहीं की।
दौबारा अपनी योजना को क्रियावंत करने के लिये उसकी फर्म पर काम करने वाले राजू व हीरा को तीन लाख रूपये की सुपारी व तंमचा दिया। इस प्रकार दिनांक 30.12.23 को निर्जन स्थान व अंधेरा देखकर राजू व हीरा ने गोली मार दी पुलिस टीम के द्वारा सीसीटीवी व टैक्निकल साक्ष्य के आधार पर राजू की घटना में संलिप्ता चिन्हित हुई। इस पर राजू से सख्ती से पूछताछ करने पर जुर्म इकबाल करते हुये घटना मेें राजू व हीरा का होना बताया व घटना अनिल गुम्बर के कहने पर पैसे के लालच में करना बताया तथा चार-पांच माह पूर्व भी राजू व हीरा द्वारा ही पीड़ित अजय से मारपीट की घटना को स्वीकार किया गया।
दिनांक 17.01.2024 को पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर सभी को गिरफतार किया गया तथा अभियुक्त गणों की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद 12 बोर तंमचा व खोखा कारतूस बरामद किया गया व अभियोग में धारा 336 / 120बी भादवि व 3/25 शस्त्र अधिनियम की वृद्वि की गयी।
*गिरफतार अभियुक्त*
1- अनिल गुम्बर पुत्र श्री करम चन्द्र निवासी ग्राम श्यामनगर थाना गदरपुर उ0सि0नगर उम्र 55 वर्ष
2- राजू पुत्र श्री राजपाल निवासी ग्राम खटोला थाना दिनेशपुर उ0सि0नगर
उम्र 41 वर्ष
3- हीरा लाल पुत्र श्री राम सुभाष निवासी ग्राम महावीर नगर आदर्श नगर थाना गदरपुर जिला उधमसिंहनगर उम्र 23 वर्ष
*बरामद माल का विवरण*
1- घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 12 बोर मय एक खोखा कारतूस।
*मीडिया सेल उधमसिंहनगर पुलिस*