सुरेंद्र सैनी_ संवादाता

रामनगर नैनीताल वन प्रभाग तराई पश्चिमी ने अवैध खनन और परिवहन में लिप्त 9 वाहनों को राजसात सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया है। इन वाहनों को भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत राजसात घोषित करने की कार्रवाई की गई है। वन प्रभाग तराई पश्चिमी के डीएफओ कुंदन कुमार ने बताया कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत इन वाहनों को राजसात घोषित किया गया है वन विभाग के कोर्ट में 20 सितंबर को सुनवाई हुई थी।
जिसमें 9 वाहन अवैध खनन और उप खनिज परिवहन में लिप्त पाए गए हैं। जिसमें 3 ट्रैक्टर 1 कैंटर 5 डंबर हैं। 9 वाहनों को राजसात घोषित करने के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है।
