मतदान दलों का प्रशिक्षण सम्पन्न, मतदान स्थल तक जाने के लिए केवल अधिकृत वाहन का ही करें उपयोग: एडीएम।

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मतदान दलों का प्रशिक्षण सम्पन्न, मतदान स्थल तक जाने के लिए केवल अधिकृत वाहन का ही करें उपयोग: एडीएम।

उधम सिंह राठौर – प्रधान सम्पादक

आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु जनपद नैनीताल में तैयारियाँ जोर-शोर से जारी हैं। इसी क्रम में बुधवार को मेडिकल कॉलेज सभागार हल्द्वानी में दो पालियों में मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण के पहले एवं दूसरे सत्र में कुल 1047 मतदान अधिकारी प्रथम, पीठासीन अधिकारी तथा जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्वाचन संबंधी दिशा-निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी, मास्टर ट्रेनर एच.बी. चंद, नोडल अधिकारी राजेन्द्र पाण्डे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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प्रशिक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी विवेक रॉय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मतदान कार्मिक मतदान स्थल पर जाने और मतपेटियों को संग्रह केंद्र तक लाने हेतु केवल जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत वाहनों का ही उपयोग करें। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी स्थिति में निजी वाहनों या अन्य व्यक्तियों के वाहनों का प्रयोग न किया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं होना चाहिए और मतदान के दिन किसी भी समस्या के समाधान के लिए जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट अथवा रिटर्निंग ऑफिसर से संपर्क किया जा सकता है।

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जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी ने मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाओं पर जोर देते हुए कहा कि कक्षों में पर्याप्त प्रकाश, महिला-पुरुष मतदाताओं के लिए अलग-अलग कतारें, और सूचना पट पर स्पष्ट बूथ संख्या प्रदर्शित होनी चाहिए, जिससे मतदाता को कोई असुविधा न हो।

मास्टर ट्रेनर एच.बी. चंद ने प्रशिक्षणार्थियों को बताया कि यदि किसी मतदाता के दोनों हाथ न हों, तो उसकी पहचान के लिए स्याही चिन (ठुड्डी) पर लगाई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि मतदाता 25 विभिन्न प्रकार के पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकते हैं। साथ ही, मतपत्र के पीछे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और सुभेदक सील अनिवार्य रूप से अंकित होनी चाहिए।

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चंद ने स्पष्ट किया कि मतदान केंद्रों के क्रमांक विकासखंडवार तथा जिला पंचायत के क्षेत्र जनपदवार निर्धारित किए गए हैं। मतदान से पूर्व सभी कार्मिक मतदाता सूची, मतपत्र एवं मतपेटी की जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि वे उन्हीं बूथों हेतु हों, जिनके लिए उनकी ड्यूटी निर्धारित है।