90 साल की लीज खत्म, अब कोई हक नहीं — हाईकोर्ट ने दिए कब्जा हटाने के निर्देश।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
रामनगर/नैनीताल, 4 जुलाई।
रामनगर स्थित कांग्रेस कार्यालय भवन पर अवैध कब्जे के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार और नगर पालिका परिषद रामनगर को निर्देशित किया है कि वे कब्जा कर रहे व्यक्ति नीरज अग्रवाल को विधिक नोटिस जारी कर उक्त भवन को कब्जा मुक्त कराएं।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने ज्योलीकोट निवासी प्रेम बिष्ट द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। याचिका में कहा गया था कि रामनगर स्थित कांग्रेस कार्यालय की भूमि पर पूर्व में कब्जा हटाया गया था, लेकिन बाद में उपजिलाधिकारी द्वारा उसे बिना किसी वैध प्रक्रिया के नीरज अग्रवाल को सौंप दिया गया।
याचिकाकर्ता के अनुसार, नीरज अग्रवाल को यह संपत्ति 90 वर्ष की लीज पर दी गई थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। ऐसे में उनके पास भवन पर कोई वैध हक नहीं रह गया है, जबकि यह सम्पत्ति अब नगर पालिका परिषद रामनगर और राज्य सरकार की है।
हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार एवं नगर पालिका परिषद विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करते हुए अग्रवाल को नोटिस जारी करें और भवन को कब्जा मुक्त कराएं।
कोर्ट के इस निर्णय को नगर निगम व सरकारी संपत्तियों पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ एक सख्त और नजीर बनाने वाला फैसला माना जा रहा है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नगर पालिका कब तक और किस प्रकार से कोर्ट के आदेश का पालन करती है।

