रूद्रपुर में पशु प्रेमी और समाज सेवी सदस्यो ने अपर ज़िलाधिकारी मोहदय ललित नारायण मिश्र के साथ बेठक की जिसमें विभिन्न मुद्दों में वार्ता हुई।

ख़बर शेयर करें -

उधम सिंह राठौर  -प्रधान संपादक 

एक पहल एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर रूद्रपुर शहर में।

ज़िलाधिकारी कार्यालय में बेज़ुबानो की हक़ के लिए पशु जन्म नियंत्रण नियम 2001 और 2010 में संशोधित और रुद्रपुर जिले उधम सिंह नगर में स्ट्रे डॉग की आबादी को नियंत्रित करने के लिए नसबंदी और टीकाकरण के लिए एसओपी में दी गई प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए ज़िला ऊधम सिंह नगर के रूद्रपुर से पशु प्रेमी और समाज सेवी सदस्यो ने अपर ज़िलाधिकारी मोहदय ललित नारायण मिश्र के साथ बेठक की जिसमें विभिन्न मुद्दों में वार्ता हुई सदस्य *प्रथम बिष्ट ने बताया की नगर में जल्द से जल्द स्ट्रीट एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर शुरू होना हैं लगातार प्रयास से ABC centre प्रॉजेक्ट का कार्य लगभग हो गया हैं ABC के तहत rabies bite case की रोकथाम के लिए भी पहल शुरू की गयी हैं।

यह भी पढ़ें 👉  स्वतंत्रता दिवस पर नैनीताल पुलिस अलर्ट, चाइनीज मांझे और तिरंगे की गरिमा को लेकर विशेष अपील।

अपर ज़िलाधिकारी मोहदय ने *कार्य की सराहना की* पूर्ण रूप से आश्वासन दिया जिस से सभी संतुष्ट हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर रूद्रपुर में काफ़ी सफल रहने की उम्मीद हैं जिस से बेज़ुबानो को भी राहत मिलेगी और साथ में पशु क्रूरता में भी रोकथाम होगी आय दिन रोड में ऐक्सिडेंट से छोटे छोटे स्वान और सभी बेज़ुबान स्वान जो रफ़्तार की शिकार हो जाते उन केस को भी रोका जाएगा। सभी समाज सेवी और पशु क्रूरता समिति के सदस्य नियमित रूप से क्षेत्र में रोज़ भूखे जानवर को भोजन और भीषण गर्मी में पानी देने की अपील और सभी ने बेज़ुबानो के प्रति प्रेम भाव बढ़ाने की बात की हैं और इन बेज़ुबानो के हक़ के लिए आगे आने को बोला हैं।

यह भी पढ़ें 👉  अग्निवीरों को विदेशों में रोजगार से जोड़ेगा उपनल, 50 प्रतिशत अग्निवीरों को विदेशों में रोजगार दिलाने की तैयारी: गणेश जोशी।

 

सदस्यों ने बताया समाज को जागरूक होना पड़ेगा पशु अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छे 51(A) के मुताबिक हर जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना भारत के हर नागरिक का मूल कर्तव्य है। किसी भी पशु प्रेमी को पशु-पक्षी को खाना खिलाने से रोकना या उसको किसी भी तरह की मानसिक अथवा शारीरिक तौर पर नुक़सान पहुँचाना क़ानूनन जुर्म हैं ऐसा करने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान हैं पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम (Prevention of Cruelty to Animals Act) भारतीय संसद द्वारा १९६० में पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य पशुओं को दी जाने वाली अनावश्यक पीड़ा और कष्ट को रोकना है इसके लिए सजा का भी प्रावधान भी हैं। जिसमें उपस्थित रहे :- अपर ज़िला अधिकारी ललित नारायण मिश्र, सहायक नगर आयुक्त जयशी ,ई॰प्रथम बिष्ट,चीना शर्मा, डा॰अल्का सिन्हा, ममता जीना आदि उपस्थित रहे।

यह भी पढ़ें 👉  अटल बिहारी वाजपेयी को CM धामी ने किया नमन, श्रद्धासुमन अर्पित

ख़बर शेयर करें -
kj
tara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *