बिना रजिस्ट्रेशन और लीज पर चल रहे रिसॉर्ट्स और होटलों पर शिकंजा कसेगा, कर विभाग।

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बिना रजिस्ट्रेशन और लीज पर चल रहे रिसॉर्ट्स और होटलों पर शिकंजा कसेगा, कर विभाग।

 

 

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

कर विभाग का एक्शन: बिना रजिस्ट्रेशन वाले रिसॉर्ट्स और होटलों पर जल्द होगी कार्रवाई

रामनगर: कर विभाग ने बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे रिसॉर्ट्स और होटलों पर शिकंजा कसने का फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार, कई होटल मालिक अपने रिसॉर्ट्स को लीज पर देकर कर की चोरी कर रहे हैं। कर विभाग ने लगभग 25 ऐसे होटल और रिसॉर्ट की पहचान की है, जो लीज पर चल रहे है। और वही कुछ होटल और रिसोर्ट पर्यटकों की ऑन लाइन बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है।

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बता दे रामनगर में कुछ ऐसे होटल और रिसॉर्ट है जहां पर बहुत सी अनियमिताएं पाई जाती हैं सूत्रों के अनुसार कई होटल और रिसोर्ट में होटल के मानकों के अनुसार भी नहीं बनाए गए हैं। कई विभागों से एनओसी भी नहीं ली गई है।

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कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि लीज पर दिए गए होटल और रिसॉर्ट को लीज पर दी गई रकम का 18% कर जमा करना अनिवार्य है। यदि ये होटल और रिसॉर्ट 18% कर जमा नहीं करते हैं, तो उन पर 18% टेक्स के साथ 18% पेनाल्टी भी लगाई जाएगी।

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उन्होंने यह भी बताया कि लीज पर दिए गए होमस्टे की भी जांच की जाएगी। यदि जांच के दौरान कोई खामियां पाई जाती हैं, तो उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय से उम्मीद है कि क्षेत्र में कर चोरी पर काबू पाने में मदद मिलेगी और पर्यटन उद्योग में पारदर्शिता बढ़ेगी।


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