समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान की जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को लगाईं फटकार।

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उधम  सिंह राठौर – प्रधान सम्पादक 

नयी दिल्ली – समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खां की जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को कड़ी टिप्पणी की है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि 137 दिन से आदेश नहीं आया है।यह न्यायिक प्रक्रिया का मज़ाक है। अदालत ने कहा हम इस मामले में उच्च न्यायालय के फैसले की प्रतिक्षा करना चाहते हैं।अगर जरुरी हुआ तो इस पर आदेश देंगे। कोर्ट 11 म ई को इस प्रकरण में सुनवाई करेगा। आज़म खां की ओर से कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। आज़म खां को 86 मामलों में कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। सिर्फ एक मामले में उनकी याचिका पर सुनवाई लंबित है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए, फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट अगले सप्ताह तक अपना फैसला सुना सकती है। अगर आज़म खां की जमानत अर्जी मंजूर हो जाती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे।जिसका मुख्य यह है कि बाकी मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है।

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इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की खड पीठ कर रही है। आरोप है कि आज़म ने शत्रु सम्पत्ति को अवैध रूप से कब्जे में लेकर जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल कर लिया। हाईकोर्ट में इस मामले में पिछले साल दिसंबर में सुनवाई पूरी हो चुकी है, और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले में पिछली सुनवाई पर राज्य सरकार ने आज़म खां की ओर जमानत याचिका दाखिल होने के बाद हाईकोर्ट में अर्जी देकर कुछ और तथ्य प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा था।

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अदालत ने चार मई को सुनवाई की तारीख तय की थी, लेकिन ईद की छुट्टी की वजह से मुख्य न्यायाधीश के आदेश के बाद इसकी सुनवाई दो म ई को हुई। सभी मुकदमों पर सुनवाई पाच म ई को हुई, जबकि चार म ई के सभी केस की सुनवाई पांच म ई को हुई। राज्य सरकार की ओर से 29 अप्रैल को ही हलफनामा दाखिल किया जा चुका है।

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