एनआई एक्ट के लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन।
अगर आपका चेक बाउंस से जुड़ा मामला कोर्ट में लंबित है, तो आपके लिए राहत की खबर है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत का आयोजन करने जा रहा है, जहां आपसी समझौते के आधार पर मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा।
माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों एवं जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशांत जोशी के निर्देशन में 18 जुलाई 2026 (शनिवार) को एनआई एक्ट (परक्राम्य लिखत अधिनियम) की धारा 138 यानी चेक बाउंस से संबंधित मामलों के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
यह विशेष लोक अदालत जिला न्यायालय नैनीताल के अलावा बाह्य न्यायालय हल्द्वानी, रामनगर और धारी में भी लगेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) श्रीमती पारुल थपलियाल ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देश पर देशभर में चेक बाउंस के लंबित मामलों के शीघ्र और सौहार्दपूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से यह पहल की जा रही है।
उन्होंने बताया कि चेक बाउंस के मामले समझौता योग्य होते हैं, इसलिए लोक अदालत के माध्यम से दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का त्वरित समाधान संभव है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे 18 जुलाई को आयोजित विशेष लोक अदालत में पहुंचकर अपने मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण कराएं और इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।




