लोअर पीसीएस के पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक, हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस के 190 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक…

ख़बर शेयर करें -

लोअर पीसीएस के पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक, हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस के 190 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

नैनीताल

 

अमित नौटियाल – संवाददाता

लोअर पीसीएस के पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक, हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस के 190 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। आयोग और राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के दिए हैं आदेश।

यह भी पढ़ें 👉  रामनगर पुलिस ने 03 अवैध हथियार और असलाह बनाने की मशीन के साथ तस्कर दबोचा

मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी

 

 

आयोग की ओर से दिव्यांग कोटे के आधा दर्जन पदों को सरकार को वापस करने से कानूनी पेच फंसा, वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में याचिका पर सुनवाई की, अगस्त 2021 में लोअर पीसीएस के पदों के लिए उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई थी,

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी में नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों का भव्य शपथ ग्रहण समारोह

 

12 दिसंबर 2021 को प्रारंभिक परीक्षा और 22 अगस्त 2022 को मुख्य परीक्षा हुई थी, परिणाम की घोषणा के बाद 24 जुलाई से मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होना था।इसी बीच आयोग की ओर से दिव्यांग आरक्षण कोटे के 6 पदों को राज्य सरकार को वापस कर दिया गया, याचिका में इस कदम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने की मांग की गई।

यह भी पढ़ें 👉  एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने किए निरीक्षक/उपनिरीक्षक के तबादले।

 

वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में याचिका पर सुनवाई की

 

याचिकाकर्ता का कहना है कि जब राज्य सरकार ने दिव्यांग कोटे की रिक्तियों की पहचान कर ली है तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग रिक्तियों को राज्य को वापस नहीं कर सकता। यदि चयन प्रक्रिया पूरी हो जाती है और नियुक्ति कर दी जाती है तो याचिकाकर्ता दिव्यांग व्यक्ति को अपूर्णिय क्षति होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *