सोशल मीडिया पर श्री बद्रीनाथ धाम में ग्लेशियर टूटने का भ्रामक विडियो प्रसारित करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध थाना गोपेश्वर में किया गया अभियोग पंजीकृत।

ख़बर शेयर करें -

अमित नौटियाल  – संवादाता

चमोली

आज दिनांक 01.05.23 को फेसबुक सोशल साइड पर रोहित राजपूत रोहित के पेज से एक भ्रामक एवं विचलित करने वाला विडियो अपलोड हुआ जिसमें “श्री बद्रीनाथ धाम में टूटा ग्लेशियर पानी की तरह बहने लगी बर्फ लोगों में मचा हड़कप कई लोग लापता PleaseFollowme” लिखकर पोस्ट किया गया था। पुलिस अधीक्षक चमोली श्री प्रमेन्द्र डोबाल महोदय द्वारा उक्त विडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए चारधाम यात्रा के सम्बन्ध में अफवाह फैलाने व झूठी खबर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध प्रभारी निरीक्षक गोपेश्वर श्री राजेन्द्र रौतेला को तत्काल अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

यह भी पढ़ें 👉  हरिद्वार में अमित शाह के कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री धामी का स्थलीय निरीक्षण।

 

 

महोदय के आदेश के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्द थाना गोपेश्वर पर मु0अ0सं0 16/23 धारा 420/469/505(1)(b) भादवि व 54 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 बनाम रोहित राजपूत रोहित पुत्र वीरपाल, निवासी कोटियापुर पीथनापुर फर्रूखाबाद, उत्तर प्रदेश पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक सुमित बन्दुनी द्वारा सम्पादित की जायेगी।

यह भी पढ़ें 👉  अवैध खनन का काला खेल, प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल।

 

 

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया है कि जनपद में श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा सकुशल संचालित की जा रही है। चारधाम यात्रा के सम्बन्ध में सोशल मीडिया के माध्यम से अपवाह फैलाने वाले शरारती तत्वों के विरूद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यह भी पढ़ें 👉  CAMPA संचालन समिति की 12वीं बैठक सम्पन्न, वन एवं जल संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय

नाम पता अभियुक्त-

रोहित राजपूत रोहित पुत्र वीरपाल, निवासी कोटियापुर पीथनापुर फर्रूखाबाद, उत्तर प्रदेश

पंजीकृत अभियोग एवं धारा-

मु0अ0सं0 16/23 धारा 420/469/505(1)(b) भादवि व 54 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *