पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम तथा गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की और लगभग 03 करोड 10 लाख रुपये की सम्पत्ति जब्त कर कुर्क की गयी है।

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पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम तथा गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की और लगभग 03 करोड 10 लाख रुपये की सम्पत्ति जब्त कर कुर्क की गयी है।

 

 

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

रामनगर – अवगत कराना है कि थाना हाजा का हिस्ट्रीशीटर वसीम खान पुत्र रइस अहमद उर्फ पुन्ना खां निवासी बम्बाघेर रामनगर जिला नैनीताल थाना हाजा का सक्रिय अपराधी है। जो लगातार थाना क्षेत्र में जुए/सट्टे के अवैध कारोबार में संलिप्त रहता है तथा बड़े पैमाने पर जुए/सट्टे के अवैध कारोबार का संचालन करता है। उक्त अभियुक्त की आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु थाना हाजा से इसके विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम तथा गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी थी।

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जिसके क्रम में गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत उक्त अभियुक्त की लगभग 03 करोड 10 लाख रुपये की सम्पत्ति जब्त कर कुर्क की गयी है। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध श्रीमान जिलाधिकारी महोदय नैनीताल द्वारा गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत 06 माह हेतु उक्त को जिला बदर करने के आदेश पारित किये गये हैं।

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श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 30.10.23 को उपरोक्त अभियुक्त वसीम खान को जिला बदर करते हुए जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर किया गया।