डेमोग्राफी चेंज का प्रयास—तीन आरोपी गिरफ्तार, एसएसपी नैनीताल ने किया खुलासा।

ख़बर शेयर करें -

डेमोग्राफी चेंज का प्रयास—तीन आरोपी गिरफ्तार, एसएसपी नैनीताल ने किया खुलासा।

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

तहसीलदार हल्द्वानी  कुलदीप पाण्डे द्वारा 14/11/2025 को दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना बनभूलपुरा में मु0अ0सं0 259/2025 पंजीकृत किया गया। प्रकरण में धारा 316(5)/318(4)/336(3)/338/61(2) BNS के प्रावधान लगाए गए।

फर्जी स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनवाकर उत्तराखण्ड में डेमोग्राफी चेंज की सुनियोजित कोशिश सामने आने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने तत्काल कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के निर्देशन में कार्रवाई

एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टी.सी. के दिशा-निर्देश तथा क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की।

यह भी पढ़ें 👉  देहरादून बार एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल CM धामी से मिला, अधिवक्ताओं ने रखीं विभिन्न मांगें

गिरफ्तार अभियुक्त

  1. मो० फैजान, पुत्र फुरकान
    निवासी—गोपाल मंदिर के पास, मुस्तफा चौक, नई बस्ती, बनभूलपुरा

  2. रईस अहमद, पुत्र अब्दुल हमीद
    निवासी—वार्ड 26, नई बस्ती, आस्ताना मस्जिद के पास, बनभूलपुरा

  3. दिनेश सिंह दासपा, पुत्र गोकरण सिंह
    निवासी—धामीपुरा, थाना मुन्स्यारी, जनपद पिथौरागढ़
    हाल—सरकारी क्वार्टर, विद्युत विभाग, हाईडिल गेट, काठगोदाम
    पद—T.G. (Technical Grade) Second, UPCL


पूछताछ में हुए महत्वपूर्ण खुलासे

🔹 फैजान का कूटरचित प्रमाणपत्र बनाने का खुलासा
फैजान ने स्वीकार किया कि इल्मा पुत्री रईस अहमद द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों का दुरुपयोग कर रईस अहमद के नाम से फर्जी स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनवाया। उसने ऐसे कई अन्य फर्जी कार्य किए।

यह भी पढ़ें 👉  “ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का संकल्प—सीएम धामी ने युवाओं को दिलाई नशामुक्ति की शपथ”

🔹 रईस अहमद की भूमिका
रईस ने माना कि उसने आर्थिक लाभ देकर फर्जी स्थाई निवास बनवाया, जबकि उसे पता था कि उसके दस्तावेज मान्य नहीं हैं। इस फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर उसने अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी तैयार कराया।

🔹 UPCL कर्मचारी दिनेश सिंह दासपा का खुलासा
दिनेश सिंह ने बताया कि वह UPCL तिकोनिया कार्यालय में तैनात है। फैजान के कहने पर वह 15 वर्ष पुराने बिजली कनेक्शन की स्टाम्पयुक्त प्रतियां उपलब्ध कराता था।
प्रति बिल ₹500/- लेने की बात भी स्वीकार की।

यह भी पढ़ें 👉  उच्च न्यायालय उत्तराखंड में रक्तदान शिविर का आयोजन — मुख्य न्यायाधीश ने किया शुभारंभ।

साक्ष्य के आधार पर धाराएँ

  • मो० फैजान व रईस अहमद
    धारा 318(4)/316(5)/336(3)/338/61(2) BNS लागू

  • दिनेश सिंह दासपा
    धारा 318(4)/61(2) BNS लागू

तीनों अभियुक्तों को पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस हिरासत में लिया गया।


हिरासत आवश्यक क्यों?

✔ साक्ष्यों को प्रभावित करने से रोकना
✔ अन्य संभावित अपराध रोकना
✔ निष्पक्ष एवं प्रभावी अन्वेषण हेतु आवश्यक

अभियुक्तों को समय से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।


गिरफ्तारी एवं कार्रवाई टीम

  1. थानाध्यक्ष सुशील जोशी

  2. 30 नि0 जगवीर सिंह

  3. 30 नि0 मनोज यादव

  4. हे०कानि0 रमेश काण्डपाल

  5. कानि0 104 शितम कुमार


मीडिया सैल, नैनीताल पुलिस