उज्ज्वला गैस कनेक्शन 2.0 की प्रधानमन्त्री द्वारा की शुरुवात।

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उधम सिंह राठौर – सम्पादक 

केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना उज्ज्वला गैस कनेक्शन 2.0 की प्रधानमन्त्री द्वारा शुरुवात कर दी गई हैं।

#आवेदन के लिए पात्रता।

1-आवेदक महिला ही हो सकती हैं,जिसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिये

2-एक ही घर में किसी भी OMC से अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिये

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3-इन श्रेणियों में से किसी से सम्बंधित व्यस्क महिला होनी चाहिये-एस.सी, एस.टी, प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी),अन्तोदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व चाय-बागान जनजाति, वन निवासी, 14-सूत्रीय घोषणा के अनुसार SECC परिवारों (AHL TIN) या किसी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध द्वीपों और नदी द्वीपों में रहने वाले लोग.

#आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज।

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1- उज्ज्वला कनेक्शन के लिए eKYC (आधारकार्ड मोबाईल से लिंक )अनिवार्य हैं,हालांकि यह असम और मेघालय में रहने वाले आवदकों के लिए अनिवार्य नहीं।

2-आवेदक का आधार कार्ड- पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में काम करेगा (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।

3-जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है/अन्य राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड।

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4-क्र.सं. में दस्तावेज़ में दिखाई देने वाले लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार

5-बैंक खाता संख्या और IFSC कोड

सभी लोग अपने आस-पास पात्र व्यक्ति को सूचित कर उसे इस योजना का लाभ दिलाने की कृपा करे।


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