नैनीताल में गुंडा एक्ट का बड़ा एक्शन, 5 लोग जिला बदर; इस साल अब तक 103 अराजक तत्वों पर कार्रवाई।

नैनीताल में गुंडा एक्ट का बड़ा एक्शन, 5 लोग जिला बदर; इस साल अब तक 103 अराजक तत्वों पर कार्रवाई।

 

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

 

नैनीताल। जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अराजक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। गुंडा एक्ट के तहत पांच व्यक्तियों को जिला बदर किया गया है। प्रशासन के अनुसार, 1 जनवरी से 21 अक्टूबर 2026 तक जिले में कुल 103 अराजक तत्वों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है।

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अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय के न्यायालय से जारी आदेशों के तहत पाडलीपुर मोटाहल्दू निवासी सुरेश चंद्र जोशी और लालकुआं के निर्मल कॉलोनी निवासी राजेश कुमार उर्फ बिट्टू को अवैध शराब तस्करी के मामलों में चार-चार माह के लिए जिला बदर किया गया है।

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वहीं, बनभूलपुरा निवासी वसीम को आपराधिक गतिविधियों और चोरी के मामलों में संलिप्तता के आधार पर चार माह, लामाचौड़ क्षेत्र के नाथूपुर पाड़ली निवासी धर्मेंद्र सागर को तीन माह तथा बनभूलपुरा निवासी सैफ अली को एक माह के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए गए हैं।

 

 

 

अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने बताया कि जिला बदर किए गए व्यक्तियों को निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा से बाहर रहना होगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिले में शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे।