रामनगर में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, तीन नमूने जांच को भेजे, चार प्रतिष्ठानों को नोटिस।

रामनगर में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, तीन नमूने जांच को भेजे, चार प्रतिष्ठानों को नोटिस।

रामनगर में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, तीन नमूने जांच को भेजे, चार प्रतिष्ठानों को नोटिस।

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

 

रामनगर, 30 सितंबर। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बुधवार को रामनगर के मालधनचौड़ नंबर चार और दो में सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान मेडिकल स्टोर, किराना दुकानों और चाय विक्रेताओं समेत आधा दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान संदेह के आधार पर तीन अलग-अलग विक्रेताओं से मनोहर चाय और मल्टीविटामिन सिरप के तीन नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए।

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निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का पालन नहीं करने, लाइसेंस में गलत पता दर्ज होने और मौके पर खाद्य पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर चार प्रतिष्ठानों को ऑनलाइन और ऑफलाइन नोटिस जारी किए गए। विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों को 15 दिन के भीतर जवाब और आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर न्यायालय में चालान की कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम की धारा 55 के तहत दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

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वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए विभाग विशेष सतर्कता बरत रहा है। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री बेचने, बिना बिल के सामान नहीं खरीदने, स्टॉक का पूरा रिकॉर्ड रखने तथा खराब और कालातीत खाद्य सामग्री का भंडारण व बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए गए।

 

 

उन्होंने प्रतिष्ठानों में नियमित साफ-सफाई रखने, कीट नियंत्रण के लिए दवाओं का छिड़काव कराने और कालातीत खाद्य सामग्री के लिए अलग ड्रॉप बॉक्स रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आमजन से भी मिलावट की आशंका होने पर विभाग को सूचना देने की अपील की गई है।

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विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता, रेट लिस्ट, बिल और एफएसएसएआई लाइसेंस प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। पैक्ड खाद्य सामग्री पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि और बैच नंबर अंकित होना भी अनिवार्य बताया गया।

कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।