नैनीताल हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, खानपुर विधायक और पूर्व विधायक के बीच गोलीबारी पर सख्त निर्देश।

नैनीताल हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, खानपुर विधायक और पूर्व विधायक के बीच गोलीबारी पर सख्त निर्देश।
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नैनीताल हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, खानपुर विधायक और पूर्व विधायक के बीच गोलीबारी पर सख्त निर्देश।

 

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

 

नैनीताल: 28 जनवरी 2025 – हरिद्वार के खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच उपजे विवाद में ताबड़तोड़ गोलीबारी और गाली-गलौच की घटना ने अब उत्तराखंड हाईकोर्ट का ध्यान आकर्षित किया है। कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इस गंभीर मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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हाईकोर्ट ने इसे देवभूमि में बाहुबली प्रदर्शन बताया और कहा कि यह शर्मनाक और अक्षम्य है। घटना के बाद के वीडियो जो राष्ट्रीय समाचार चैनलों और पत्रिकाओं की सुर्खियां बने, को लेकर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को समझा और जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार को तलब किया। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया और कहा कि राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जाना चाहिए।

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मंगलवार को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी और एसएसपी से जानकारी ली। दोनों अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जहां प्रणव सिंह जेल में हैं, वहीं उमेश कुमार जमानत पर बाहर हैं। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि दोनों के शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और उनकी सुरक्षा पर भी सरकार समीक्षा कर रही है। इसके अलावा, दोनों के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में 19-19 मुकदमे लंबित हैं।

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हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को तय करते हुए दोनों अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, उनके आपराधिक रिकॉर्ड और वीडियो क्लिप को शपथ पत्र के साथ पेश करने का आदेश दिया।