दुष्कर्म के आरोपी पिता को अदालत ने सुनाई सात साल की सजा।

ख़बर शेयर करें -

उधम सिंह राठौर – प्रधान सम्पादक 

हल्द्वानी -यहां अदालत ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को सात साल की सजा सुनाई है। अपनी ही बेटी से मुंह काला करने वाले फ़ौजी पिता को अब सात साल जेल की सलाखों के पीछे गुजरने होंगे। इसके अलावा अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी पिता पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर आरोपी कुकर्मी को छह माह का अतिरिक्त कारावास जेल में गुजरना होगा। बृहस्पति को विशेष न्यायाधीश पाक्सो नंदन सिंह की अदालत ने यह सजा सुनाई है। पिथौरागढ़ के रहने वाला फ़ौजी टीपीनगर में परिवार के साथ रहता था।इस कुकर्मी फौजी पिता ने अपनी ही छोटी बेटी के साथ मुंह काला किया। उसके खिलाफ अश्लीलता करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई।यह मामला विशेष न्यायाधीश पाक्सो नंदन सिंह की अदालत में पेश किया गया।

यह भी पढ़ें 👉  प्रधानमंत्री Narendra Modi का देहरादून दौरा, कॉरिडोर लोकार्पण, रोड शो में जनसैलाब, Pushkar Singh Dhami ने किया स्वागत।

 

अधिवक्ता एडीजीसी फौजदारी नवीन चन्द्र जोशी ने बताया कि सात अक्टूबर 2019 को टीपीनगर नगर पुलिस चौकी क्षेत्र में रहने वाली पत्नी ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।आरोप था कि फ़ौज से सेवानिवृत्त के बाद डीएलसी में तैनात उसका पति चालीस तीन सालों से जब छुट्टी आता है तो अपनी बेटी पर बुरी नियत से उसके साथ छेड़छाड़ करता और अश्लील हरकत करता है।आरोप है कि पांच अक्टूबर 2019 की रात को फ़ौजी रात को अपनी सो रही नाबालिग बेटी के साथ आपत्तिजनक हरकतें करने लगा। महिला ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने इस मामले में उसके खिलाफ पाक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।इस मामले में अधिवक्ता नवीन चन्द्र जोशी ने पांच गवाह अदालत ने पेश किए।

यह भी पढ़ें 👉  हरिद्वार में सीएम धामी का सद्भाव संदेश, ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को बताया भारत की पहचान।

इसके बाद विशेष अदालत के न्यायाधीश पाक्सो नंदन सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को अपनी बेटी के साथ अश्लील हरकत करने वाले पिता को सात साल की कठोर सजा सुनाई। वही अदालत ने आरोपी पिता पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *