कार्बेट फन रिजॉर्ट में हंगामा, पुलिस से अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा डालने पर मुकदमा दर्ज।

कार्बेट फन रिजॉर्ट में हंगामा, पुलिस से अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा डालने पर मुकदमा दर्ज।

कार्बेट फन रिजॉर्ट में हंगामा, पुलिस से अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा डालने पर मुकदमा दर्ज।

 

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

 

रामनगर। कार्बेट फन रिजॉर्ट, टेड़ा गांव में हंगामा, मारपीट और पुलिस कार्य में बाधा डालने के मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

 

 

पुलिस के अनुसार 24 जून 2026 को डायल-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि टेड़ा गांव स्थित कार्बेट फन रिजॉर्ट में एक अतिथि के साथ आए दो युवक मारपीट और हंगामा कर रहे हैं। सूचना पर उपनिरीक्षक राजकुमारी, अपर उपनिरीक्षक दिगंबर कापड़ी, महिला कांस्टेबल रेशू तथा अन्य पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस के पहुंचने पर भी संबंधित युवक हंगामा करते रहे, जिसके बाद उन्हें थाने लाया गया।

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इस संबंध में शिकायतकर्ता मुकेश जोशी पुत्र देवी दत्त जोशी निवासी रानीबाग, नैनीताल की तहरीर के आधार पर अविनाश पुत्र इंदर सिंह निवासी सेक्टर-22, चंडीगढ़, कोमल शर्मा पुत्री दीपक शर्मा निवासी दिलशाद एक्सटेंशन-2, साहिबाबाद (गाजियाबाद) तथा शमशाद पुत्र खलील अहमद निवासी स्टेशन रोड, भवानीगंज, रामनगर के विरुद्ध मारपीट, धमकी एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

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इसके अतिरिक्त मौके पर पहुंची उपनिरीक्षक राजकुमारी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता, मारपीट, गाली-गलौज, सरकारी कार्य में बाधा डालने तथा होटल प्रबंधक के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया। तहरीर में उल्लेख किया गया है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी अविनाश ने उपनिरीक्षक के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए आपराधिक बल का प्रयोग किया।

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पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दूसरा मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आरोपी अविनाश को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, जबकि अन्य आरोपियों के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है।