मदर्स ग्लोरी पब्लिक स्कूल में पढ़ाए गए यातायात के नियम।

ख़बर शेयर करें -

सुरेंद्र सैनी –  संवाददाता

रामनगर मदर्स ग्लोरी पब्लिक स्कूल में मंगलवार को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर टी आई आदेश कुमार जी द्वारा छात्रों को यातायात के नियमों से अवगत कराया गया। उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि बालिक (18) होने के बाद वाहन चलाना चाहिए, और अगर कोई यातायात के नियमों के विरुद्ध वाहन चलाते पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हो सकती है। उस कार्यवाही के अंतर्गत सर्वप्रथम 25,000/- ₹ का जुर्माना होगा, तथा उसके बाद वाहन सीज हो सकता है। दूसरा उसके माता-पिता को 3 साल की सजा। तीसरा 25 वर्ष की आयु तक उसका लाइसेंस निरस्त हो सकता है। इसके बाद आदेश कुमार जी ने (ड्रग्स) नशे की बढ़ती हुई लत की तरफ भी छात्रों को जागरूक किया।

यह भी पढ़ें 👉  कैंचीधाम जाम से राहत दिलाएगा सैनिटोरियम-रातिघाट बायपास, सांसद अजय भट्ट ने किया शुभारंभ।

 

 

 

और बताया कि यदि आपके आसपास कोई आपको नशे में लिप्त दिखाई दे तो उसकी सूचना अपने माता-पिता को दें और ऐसे व्यक्तियों से दूर रहे। और अंत में उन्होंने सभी छात्रों को प्रतिज्ञा दिलाई कि हम सभी मिलकर यातायात के नियमों का पालन करेंगे तथा समाज के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे समाज का अहित हो।

यह भी पढ़ें 👉  कैंची धाम मेले के लिए ट्रैफिक प्लान जारी, 13 से 16 जून तक कई मार्गों पर रहेगा डायवर्जन।

 

 

इस अवसर पर प्रधानाचार्य मीना पाथंरी व एडमिन श्री दिनेश ध्यानी एवं समस्त अध्यापक और अध्यापिकाएं उपस्थित रहे। और अंत में बस चालक और परिचालकों को भी यातायात के नियम समझाए गए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *