प्रधानमन्त्री महोदय भारत सरकार के जनपद ऊधमसिंहनगर के रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रम। के तहत भारी वाहनों हेतु नो एंट्री।

ख़बर शेयर करें -

प्रधानमन्त्री महोदय भारत सरकार के जनपद ऊधमसिंहनगर के रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत भारी वाहनों हेतु नो एंट्री।

 

उधम सिंह राठौर –  प्रधान संपादक

 

मा० प्रधानमन्त्री महोदय भारत सरकार के दिनांक 02.04.2024 को जनपद ऊधमसिंहनगर के रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत भारी संख्या में भीड़ आने की सम्भावना है। उक्त कार्यक्रम को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपद ऊधमसिंह नगर के विभिन्न थाना क्षेत्रो में भारी वाहनों का आवागमन दिनाँक 02.04.2024 को प्रातः 05:00 बजे से अग्रिम आदेश तक निषेध रहेगा। लोक सुरक्षा व सुगम यातायात व्यवस्था बनाये रखने हेतु निम्न आदेश निर्गत किये गए हैं।

यह भी पढ़ें 👉  आपदा न्यूनीकरण पर सख्त सरकार, एक हफ्ते में विभागीय एक्शन प्लान।

 

 

 

1-एस०एच० हॉस्पिटल (कोतवाली सितारगंज), पुलभट्टा, (थाना पुलभट्टा), दरऊ चौक (थाना किच्छा), लालपुर, (थाना किच्छा), बगवाड़ा मण्डी कीरतपुर मोड, (कोतवाली रुद्रपुर), रामपुर बॉर्डर (कोतवाली रुद्रपुर), जाफरपुर मोड़ (थाना दिनेशपुर), महतोष मोड़, मोतियापुर मोड (थाना गदरपुर), स्वार बॉर्डर दोराहा, बरहैनी (थाना बाजपुर) लोहियापुल, पेंगा, (थाना आई०टी०आई०), प्रतापपुर चौकी (कोतवाली काशीपुर) सूर्या बॉर्डर (थाना कुण्डा), धर्मपुरबॉर्डर, नादेही बॉर्डर (कोतवाली जसपुर), से भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

यह भी पढ़ें 👉  अवैध खनन पर वन विभाग का सख्त प्रहार, एक सप्ताह में कई ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त।

 

 

2- रुद्रपुर शहर में समस्त मालवाहक वाहन (छोटे तथा बड़े मालवाहक) पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे।

3- सिडकुल से संचलित होने वाली बसों का प्रातः 07:00 बजे से सिडकुल चौक से रूद्रपुर शहर के अन्दर प्रवेश अग्रिम आदेश तक पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी।

4-आवश्यक सेवाओं के वाहन जैसे दूध, गैस, फल, सब्जी तथा पैट्रोलियम पदार्थ सामान्य रुप से संचालित होंगे।

यह भी पढ़ें 👉  चंदन चोरी का खुलासा, शातिर आरोपी गिरफ्तार।

 

 

 

अतः उपरोक्त सम्बन्ध मे निर्देशित किया जाता है कि दिनाँक 02.04.2024 प्रातः 05:00 बजे से अग्रिम आदेश तक समस्त थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में उपरोक्त स्थानों पर भारी वाहनों का प्रवेश निषेध (नो एण्ट्री) करते हुए यातायात ब्यवस्था बनाये रखने हेतु ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करेंगे एवं आदेश का उल्लंघन करने एवं अनुपालन न करने की दशा में सम्बन्धित वाहन स्वामी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।