गैस एजेंसियों से सीधे सिलेंडर वितरण पर रोक, केवल होम डिलीवरी से मिलेगी गैस — एसएसपी की जनता से अपील।

गैस एजेंसियों से सीधे सिलेंडर वितरण पर रोक, केवल होम डिलीवरी से मिलेगी गैस — एसएसपी की जनता से अपील।
ख़बर शेयर करें -

गैस एजेंसियों से सीधे सिलेंडर वितरण पर रोक, केवल होम डिलीवरी से मिलेगी गैस — एसएसपी की जनता से अपील।

 

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

नैनीताल। जिला प्रशासन ने जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर अब गैस एजेंसियों के गोदाम या परिसर से सीधे सिलेंडर वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

यह भी पढ़ें 👉  UKSSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा-2026: नैनीताल में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा संपन्न, केंद्रों पर पुलिस रही मुस्तैद।

नैनीताल पुलिस के अनुसार, एजेंसियों पर भारी भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब सभी गैस एजेंसियों को उपभोक्ताओं को केवल डोर-टू-डोर (होम डिलीवरी) के माध्यम से ही घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ऑनलाइन बुकिंग और ओटीपी जनरेशन में तकनीकी बाधाओं की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे में जो उपभोक्ता फोन या ऐप के माध्यम से बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, वे केवल बुकिंग कराने के उद्देश्य से ही गैस एजेंसी कार्यालय जा सकते हैं, सिलेंडर लेने के लिए भीड़ लगाने की अनुमति नहीं होगी।

यह भी पढ़ें 👉  विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री सख्त, 6940 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा।

इस संबंध में एसएसपी नैनीताल Manjunath T C ने जनसामान्य और गैस उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि वे गैस एजेंसियों पर अपने परिजनों या वाहनों के साथ भीड़ न लगाएं। प्रशासन के अनुसार जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है और उन्हें तय समय में उपभोक्ताओं के घरों तक पहुंचाया जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  मेला शुरू होने से पहले मैदान में उतरे आईजी और एसएसपी, कैंची धाम की हर व्यवस्था पर पैनी नजर"

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना करने वाले उपभोक्ताओं, गैस एजेंसी संचालकों तथा संबंधित स्टेकहोल्डरों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

नैनीताल पुलिस मीडिया सेल ने बताया कि सभी प्रमुख गैस कंपनियों— Indian Oil Corporation (इंडेन), Bharat Petroleum (भारत गैस) और Hindustan Petroleum (HP गैस) — को भी इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।