उपभोक्ताओं को फिर लगा महंगी बिजली का झटका, देना होगा 6.5 फीसदी सरचार्ज।

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रोशनी पांडेयसह संपादक

उत्तराखंड के 20 लाख बिजली उपभोक्ताओं को साल में दूसरी बार महंगी बिजली का झटका लगा है। उपभोक्ताओं को मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले ही महीने अप्रैल में महंगी बिजली का पहला झटका लगा था। यूपीसीएल की याचिका पर सुनवाई के बाद उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली बिलों पर 6.5 फीसदी सरचार्ज लगा दिया है। यह सरचार्ज एक सितंबर से 31 मार्च 2023 के बीच उपभोक्ताओं से वसूल किया जाएगा।

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इसके तहत बीपीएल के करीब पांच लाख उपभोक्ताओं को छोड़कर बाकी 20 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सात महीने तक सरचार्ज देना होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में कुल 25 लाख 40 हजार बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें पांच लाख आठ हजार बीपीएल उपभोक्ता हैं। यूपीसीएल ने आयोग में 1355 करोड़ 41 लाख रुपये सरचार्ज से वसूली का प्रस्ताव दिया था, जिसके बदले में आयोग ने 380 करोड़ का सरचार्ज लगाने का फैसला सुनाया है।

नियामक आयोग में यूपीसीएल ने महंगी बिजली खरीद के घाटे से उबरने के लिए 1350 करोड़ रुपये सरचार्ज वसूली के तौर पर लेने की याचिका दायर की थी। इस याचिका के हिसाब से यूपीसीएल ने करीब 13 फीसदी सरचार्ज लगाने की मांग की थी। आयोग में अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य तकनीकी एमके जैन की पीठ ने इस पर जुलाई में जनसुनवाई की। सुनवाई के बाद बुधवार को सरचार्ज बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया गया।

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