पिपलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी पर कसा कानूनी शिकंजा। 

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उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

बाजपुर – गांव पिपलिया में हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस ने अविनाश शर्मा पक्ष पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है।इस मामले में गोलीकांड के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा सहित 13 लोगों खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ कोतवाल की तरफ़ से मामला दर्ज किया गया है। बाजपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सिंह कोश्यारी की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमा संख्या 181/2022 के मुताबिक ग्राम केशोवाला निवासी अविनाश शर्मा पुत्र गुरुवचन लाल शर्मा ने एक संगठित गिरोह बना रखा है। जिसके सक्रिय सदस्य में 13 अन्य लोग शामिल हैं। इस गिरोह का एक सदस्य बग्गी फार्म थाना मिलकखानम रामपुर उत्तर प्रदेश निवासी कुलवंत सिंह की मौत हो चुकी है।

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गैग का सरगना व गिरोह के सदस्य लोक व्यवस्था‌ को अस्त व्यस्त करने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अनुचित आर्थिक, भौतिक एवं अन्य लाभ हासिल करने के लिए हिंसा, हिंसा की धमकी, प्रदर्शन, अभित्रास करते हुए आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों में लिप्त है।गैग का सरगना व गिरोह के सदस्य के विरुद्ध पूर्व में भी संगीन धाराओं में अलग-अलग मामले दर्ज हैं।जो अलग-अलग कारणों के चलते बरी हो गए हैं। सामान्य लोग इनके खिलाफ शिक़ायत दर्ज कराने से बचते हैं। आपकों बता दें कि अविनाश शर्मा कांग्रेस नेता हैं, और उनके साथ शामिल लोगों ने नेत्रपाल शर्मा के घर पर जाकर गोलीबारी की थी।

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इस मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जिसके बाद पुलिस ने अविनाश शर्मा सहित अन्य लोगों पर कानूनी शिकंजा कसने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। अब इस मामले में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। हालांकि मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा अभी फरार चल रहा है।‌

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