सरकारी कार्य में बाधा/ लोकसेवक को धमकाने एवम सरकारी पाईप निर्माण को तोड़ना ग्रामीणों को पड़ा भारी* *कोतवाली भवाली में 02 अलग-अलग मामलों में 20-25 ग्रामीणों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत*

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*सरकारी कार्य में बाधा/ लोकसेवक को धमकाने एवम सरकारी पाईप निर्माण को तोड़ना ग्रामीणों को पड़ा भारी* *कोतवाली भवाली में 02 अलग-अलग मामलों में 20-25 ग्रामीणों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत*

 

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

 

1. दिनांक 25.7.24 को कोतवाली भवाली में वादी राजस्व उपनिरीक्षक की तहरीर के आधार पर *अभियुक्त कृपाल सिंह मेहरा, पुष्कर पनौरा एवम अन्य निवासी धनियाकोट के विरूद्ध सरकारी कार्य में बाधा पंहुचाने , लोकसेवक को अपमानित करने व धमकाने* के सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 45/24 धारा 121(1),221, 351(2) भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत किया गया है।

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*2- आज दिनांक 26.07.24 को* कोतवाली भवाली में वादी मुकदमा अनुराग सिंह यादव उत्तराखण्ड पेयजल निगम में वर्क एजेन्ट के पद पर कार्यरत द्वारा तहरीर दी कि *ग्राम चौड़ा में सरकारी पेयजल योजना का निर्माण कार्य करने के दौरान अभियुक्त कृपाल सिंह मेहरा के नेतृत्व* में *धनियाकोट गांव के निवासी अन्य 25-30 महिला पुरूषों की भीड़ द्वारा एक राय होकर* पेयजल योजना की *पाईप लाईन को पत्थरों से तोड़कर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त* कर देने।

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*सरकारी कार्य करने से रोकने ,मारपीट, गालीगलौंच कर पाईप लाईन को बनाने पर फिर से तोड़ देने व जान से मारने की धमकी* देने के सम्बन्ध में थाना भवाली में मु0अ0सं0 47/24 धारा 190,191(2),221,115(2), 351(2)(3), 352,324(3)(4) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 बनाम कृपाल सिंह मेहरा, धीरज सिंह , दीपक ,सिंह, पंकज सिंह , खष्टी देवी, राधा देवी, दीपा देवी लक्ष्मी देवी व *अन्य 20-25 लोगों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत* किया गया है।

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*भीड़ को उकसाकर उपद्रव कर लोक शांति को प्रभावित करने वाले और उनका साथ देने वालों को भी पुलिस द्वारा चिंह्नित कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।*