बिना पंजीकरण कराए होम स्टे, गेस्ट हाउस और रिजॉर्ट का संचालन करना पड़ा भारी।

रोशनी पाण्डेय – सह सम्पादक

भीमताल। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बाहरी लोगों को बिना पंजीकरण कराए होम स्टे, गेस्ट हाउस और रिजॉर्ट का संचालन करना भारी पड़ रहा है। शुक्रवार को धारी एसडीएम योगेश सिंह मेहरा के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने बिना पंजीकरण और नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे चार रिजॉर्ट सील कर दिए। रिजॉर्ट मालिकों पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एसडीएम मेहरा ने बताया कि धारी तहसील क्षेत्र में बाहरी लोगों की ओर से बनाए गए रिजॉर्टों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। शुक्रवार को चार रिजॉर्ट सील किए गए। उन्होंने कहा कि कुल छह रिजॉर्ट संचालकों पर कार्रवाई की गई है।

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एसडीएम ने कहा कि पूर्व में भी अवैध रिजॉर्ट को सील किया जा चुका है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद से धारी तहसील क्षेत्र में बिना पंजीकरण चल रहे रिजॉर्ट संचालकों में खलबली मची हुई है। इस दौरान जिला पर्यटन अधिकारी बृजेंद्र पांडेय समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

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बिना पंजीकरण संचालित हो रहे विशपेयर बाई चालट इस्टेट को सील किया गया और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन नहीं कराने पर रिजॉर्ट मालिक पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।  बिना पंजीकरण संचालित द फॉरेस्ट रिजॉर्ट, द नेचर वाक, आनंद रिजॉर्ट को सील कर रिजॉर्ट स्वामियों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। आनंद रिजॉर्ट को नियमानुसार किचन संचालित नहीं करने पर नोटिस दिया गया।

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द डिगनिटी हिमालयन एसपीए रिजॉर्ट मालिक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से एफएसएसएआई के मानक के अनुसार किचन संचालित नहीं करने पर नोटिस भेजा गया और सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। होम स्टे माउंटगन के मालिक पर कूड़ा फेंकना और थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के तहत जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा रही है।