रेलवे की भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों को एक सप्ताह के भीतर हटाए जाने के दिये आदेश।

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उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

हल्द्वानी नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा हल्द्वानी रेलवे की भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों को एक सप्ताह के भीतर हटाए जाने के आदेश देने के बाद आज प्रशासन ने रेलवे के अधिकारियों के साथ मिलकर हाईप्रोफाइल समीक्षा बैठक की। बैठक में कुमाऊं कमिश्नर, डीएम, एसएसपी और रेलवे के एडीआरएम सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे के अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई।बैठक में जिस पर निर्णय लिया गया कि 28 दिसंबर से अतिक्रमण कार्यों को मुनादी कराने के साथ ही नोटिस दिया जाएगा और उसी दिन से पिलर बंदी भी की जाएगी। प्रशासन और रेलवे द्वारा 78 एकड़ भूमि पर 4300 से अधिक घरों को तोड़कर अतिक्रमण हटाना है।

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जिसमें हजारों लोग प्रभावित होंगे लिहाजा अतिक्रमण हटाए जाने का पूरा मास्टर प्लान तैयार किया गया है।इसके अलावा अतिक्रमण क्षेत्र में ड्रोन कैमरे और वीडियो कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। हाई प्रोफाइल बैठक में पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों के अनुरूप ही अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले मुनादी की जाएगी और नोटिस दिया जाएगा जिसके बाद पिलर बंदी होगी और फिर अतिक्रमण हटाकर जो अवैध अतिक्रमण है, उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

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वहीं रेलवे की तरफ से आए एडीआरएम विवेक गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय बैठक में पूरा प्लान बना लिया गया है। कानून व्यवस्था बाधित न हो और शांति पूर्वक इस अतिक्रमण हटाओ अभियान को चलाया जाए, इसके लिए व्यापक फोर्स और रेलवे पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा व्यवस्था किए जाने को लेकर बातचीत की गई है।

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