नैनीताल में गुंडा एक्ट का शिकंजा, चार अराजक तत्व जिला बदर; 1 जनवरी से अब तक 94 पर कार्रवाई।

नैनीताल में गुंडा एक्ट का शिकंजा, चार अराजक तत्व जिला बदर; 1 जनवरी से अब तक 94 पर कार्रवाई।

 

 

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

 

नैनीताल। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अराजक तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशन में गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए चार व्यक्तियों को जिला बदर किया गया है। प्रशासन के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक जिले में कुल 94 अराजक तत्वों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है।

यह भी पढ़ें 👉  दुर्गादेवी-मोरादा मार्ग 15 नवंबर से पहले खोलने की मांग, शिशुपाल सिंह रावत के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन।

 

 

 

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) न्यायालय के आदेश पर काठगोदाम क्षेत्र निवासी समीर खान और मनीष को छह-छह माह के लिए जिला बदर किया गया है। वहीं मुखानी थाना क्षेत्र के फतेहपुर निवासी अरुण आर्या तथा बिंदुखत्ता, लालकुआं निवासी डीकर सिंह कोरंगा को एक-एक माह के लिए जिला बदर किया गया है।

यह भी पढ़ें 👉  बुलेट पर पहुंचे कप्तान, ग्राउंड जीरो पर संभाली कमान, SSP डॉ. मंजूनाथ टी.सी. ने बुलेट बाइक से चौराहों एवं डायवर्जन प्वाइंट्स का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश, श्रद्धालुओं की भारी आमद के बीच ट्रैफिक प्लान पर लिया बड़ा फैसला—कल 6 घंटे ONE-WAY रहेगा ट्रैफिक, वापसी करने वालों को मिलेगी प्राथमिकता।

 

 

 

प्रशासन की ओर से बताया गया कि गुंडा एक्ट के तहत यह कार्रवाई जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और ऐसे तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से की जा रही है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन विवेक राय ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देशन में प्रशासन कानून व्यवस्था को लेकर पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है।

यह भी पढ़ें 👉  हरियाणा के युवाओं को भाया उत्तराखंड, सीएम धामी से बोले- देवभूमि की खूबसूरती, कनेक्टिविटी और अपनापन बना दिल में खास जगह।

 

 

उन्होंने कहा कि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय-समय पर अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।