नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक।

नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक।
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नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक।

 

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

 

देहरादून। सचिवालय में बुधवार को सचिव गृह शैलेश बगोली की अध्यक्षता में राज्य में नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी एवं सुचारू क्रियान्वयन को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस, कारागार, न्यायपालिका, अभियोजन एवं फॉरेंसिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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समीक्षा बैठक के दौरान सचिव गृह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगस्त 2026 के अंत तक राज्यभर में नवीन आपराधिक कानूनों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने क्रियान्वयन तंत्र की विस्तृत समीक्षा करते हुए थाना स्तर पर कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सुधारात्मक एवं विशेष कदम उठाने पर बल दिया।

 

 

 

उन्होंने सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग को बढ़ावा देने तथा ई-एफआईआर प्रणाली के व्यापक उपयोग को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही एफआईआर की विवेचना एवं निस्तारण की प्रक्रिया में सुधार लाते हुए 60 और 90 दिनों की निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने को कहा।

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सचिव गृह ने सभी ऑनलाइन प्रणालियों को एकीकृत कर “एक डेटा, एक प्रविष्टि” के सिद्धांत को लागू करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जेल एवं कारागार विभाग को बंदियों की शत-प्रतिशत न्यायालयीन पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से पूर्ण करने को कहा।

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बैठक के अंत में सचिव गृह ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जारी दिशा-निर्देशों का समयबद्ध एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।