नैनीताल में बिना परमिट चल रही रेंटल बाइकों पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 74 वाहनों के चालान।

नैनीताल में बिना परमिट चल रही रेंटल बाइकों पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 74 वाहनों के चालान।
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नैनीताल में बिना परमिट चल रही रेंटल बाइकों पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 74 वाहनों के चालान।

 

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

 

नैनीताल, 17 जून। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल के आदेशों तथा कुमाऊँ आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत और जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में परिवहन विभाग ने नैनीताल शहर में अवैध रूप से संचालित रेंटल बाइक, टू-व्हीलर टैक्सी एवं अन्य व्यावसायिक वाहनों के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया।

 

 

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कुमाऊँ आयुक्त द्वारा जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं संभागीय परिवहन अधिकारी को उच्च न्यायालय द्वारा गठित निगरानी समिति की संस्तुतियों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके क्रम में संभागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी ने प्रवर्तन अधिकारियों को बिना वैध परमिट संचालित रेंटल बाइक एवं अन्य व्यावसायिक वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

 

 

 

बुधवार को चलाए गए विशेष अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीम ने व्यापक जांच एवं सत्यापन करते हुए कुल 74 वाहनों के चालान किए। इनमें 68 रेंटल एवं टैक्सी बाइक, दो टैक्सी कार तथा दो अन्य वाहन शामिल हैं। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने वाले एक टैक्सी वाहन को सीज भी किया गया।

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संभागीय परिवहन अधिकारी अरविंद पांडेय ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार वर्ष 2017 के बाद नैनीताल नगर क्षेत्र के लिए किसी भी नए व्यावसायिक दोपहिया वाहन को परमिट जारी नहीं किया गया है। ऐसे में बिना वैध परमिट संचालित वाहनों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

 

 

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उन्होंने कहा कि नैनीताल शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने, पर्यटकों एवं स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराने के उद्देश्य से यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग ने सभी वाहन स्वामियों एवं संचालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों का संचालन केवल वैध परमिट और निर्धारित नियमों के अनुरूप ही करें।